रायपुर : राज्यभर में वक्फबोर्ड की कई संपत्तियों पर लोगों ने लम बे समय से कब्ज़ा जमाया हुआ है, वहीँ छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी (जिला न्यायाधीश) कमलेश कुमार जुरी तथा सदस्य हामिद हुसैन खान एवं वीके राजपूत की पीठ ने सर्वसम्मति से एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए वक्फ संपत्ति दुकान पर काबिज कब्जाधारी को 45 दिनों के भीतर संपत्ति खाली कर संबंधित वक्फ संस्था को कब्जा सौंपने के संबंध में आदेश दिया है।
बताया गया है कि राजधानी रायपुर स्थित अंजुमन ए सैफी दाऊदी बोहरा जमात रायपुर की पंजीकृत वक्फ संपत्ति जो शहर के हृदय स्थल सदर बाजार रायपुर में दुकान स्थित है, उक्त मकान नंबर 923, 924 रकबा 900 वर्गफुट तथा मकान नंबर 523 तथा 524 में निर्मित दुकान तथा गोदाम पर सुभाष चन्द्र जैन पिता उत्तम चंद जैन प्रोप्राइटर सूरज ज्वेलर्स द्वारा अवैध कब्जा किया गया था, जिस पर अधिनियम की धारा 54 अंतर्गत कार्यवाही करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा वक्फ संपत्ति से अवैध कब्जा खाली करने सुभाष चन्द्र जैन के विरूद्ध आदेश जारी किया गया है, जिससे उन्हें संपत्ति खाली करनी होगी।
अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही लगातार जारी :
इस मामले में छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा पारित आदेश को सही मानते हुए वक्फ अधिकरण ने यह ऐतिहासिक आदेश पारित किया गया है। वक्फ अधिकरण के आदेश पर अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने कहा है, यह आदेश वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा एवं अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए सराहनीय है। प्रदेश में ऐसी वक्फ संपत्तियां जिन पर अतिक्रमण हैं, उन्हें अतिक्रमण मुक्त कराने अवैध कब्जेधारियों पर राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा निरंतर कार्यवाही की जा रही है, ऐसी कार्यवाहियां आगे भी जारी रहेंगी।



