62 वर्षीय बुजुर्ग का घिनौना कृत्य, वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने दी 20 साल की सजा।

जशपुर : जशपुर जिला अंतर्गत कांसाबेल थाना क्षेत्र में 7 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के गंभीर मामले में अदालत ने नज़ीर पेश करते हुए त्वरित न्याय सुनाया है। न्यायालय ने 62 वर्षीय दोषी विनोद एक्का उर्फ छोटा दादू को 20 वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस पूरे प्रकरण में प्राथमिकी दर्ज होने के महज 40 दिनों के भीतर अदालत ने अपना अंतिम फैसला सुना दिया।

13 अगस्त को दर्ज हुई थी प्राथमिकी, 2 सितंबर को पेश हुआ चालान :

मामले के अनुसार, 9 अगस्त 2026 को आरोपी बालिका को अपने घर ले गया था। अगले दिन पीड़िता ने परिजनों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद 13 अगस्त को कांसाबेल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने तुरंत जांच कार्यवाही शुरू की और तत्परता से विवेचना पूरी कर 2 सितंबर को अदालत में अभियोग पत्र दाखिल कर दिया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए।

पॉक्सो एक्ट और बीएनएस के तहत सजा का ऐलान :

24 सितंबर को अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) जशपुर, जनार्दन खरे की अदालत ने आरोपी को दोषसिद्ध ठहराया। अदालत ने पॉक्सो एक्ट की धारा 6 और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 65(2) के तहत दोषी को 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास तथा अर्थदंड से दंडित किया। ये दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

इस मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनुपम कुमार तिर्की ने पैरवी की, जबकि संपूर्ण विवेचना कार्यवाही कांसाबेल थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार ताम्रकार द्वारा संपन्न की गई।