सुकमा। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी देवनारायण कश्यप द्वारा छत्तीसगढ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा-10 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल एवं बस्तर विश्वविद्यालय सेमेस्टर की परीक्षाएँ सत्र 2023 के दौरान परीक्षार्थियों की सुविधा तथा परीक्षा शांति पूर्ण सम्पन्न कराने की दृष्टि से प्राधिकृत अधिकारी के अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है।
विशेष परिस्थितियों में ध्वनि प्रसारण यंत्र के उपयोग की अनुमति अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार एवं संबंधित क्षेत्र के कार्यपालिक दण्डाधिकारी से प्राप्त की जा सकेगी।