क्या आप जानते है, शादी में मिले हुये गिफ्ट पर कितना टैक्स देना होता है? तो जान लीजिये इस खबर में….।

नई दिल्ली : विवाह, जिसे शादी भी कहा जाता है, दो लोगों के बीच एक नया सामाजिक या धार्मिक मान्यता प्राप्त सम्बन्ध है जो उन लोगों के बीच में, साथ ही उनके और किसी भी परिणामी जैविक या दत्तक बच्चों तथा समधियों के बीच अधिकारों और दायित्वों को स्थापित करता है। एक विवाह के समारोह को विवाहोत्सव भी कहते है। भारतीय शादियों को बड़े धूमधाम से संपन्न किया जाता है। इसमें बड़ी मात्रा में धन का खर्च किया जाता है। शादी में  दूल्हा-दुल्हन को बड़ी संख्या में माता-पिता और रिश्तेदारों की तरफ से लाखों-करोड़ों रूपये के गिफ्ट दिए जाते हैं। गिफ्ट में पैसों से लेकर गाड़ी प्रॉपर्टी और कई कीमती चीजे भी दी जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि आपको इन चीजों पर कितना टैक्स देना होगा?

शादी में गिफ्ट पर कितना लगता है टैक्स :

अगर शादी के दौरान किसी रिश्तेदार या फिर माता-पिता की ओर से कोई गिफ्टी दूल्हा या दुल्हन को दिया जाता है तो आयकर में वह टैक्स फ्री होता है। इसमें सोने के साथ जमीन, सामान जैसे फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं अन्य किसी भी प्रकार के सामान के गिफ्ट में दिए गये सामान को शामिल किया जाता है। 

क्या गिफ्ट को लेकर कोई सीमा तय है? 

शादी में दिए गए उपहार की वैल्यू को लेकर कोई सीमा तय नहीं है। कोई भी व्यक्ति कितनी भी वैल्यू का उपहार दूल्हा-दुल्हन को दे सकता है और ये पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। हालांकि, जो व्यक्ति गिफ्ट दे रहा है। उसे इनकम टैक्स को इसके स्रोत के बारे में विभाग को बताना होगा। इसमें उपहार लेने वाले को कोई दिक्कत नहीं है।

शादी के बाद गिफ्ट में मिले सोने पर लगता है टैक्स? 

आयकर के नियमों के मुताबिक, अगर शादी के बाद किसी महिला को उसे पति, भाई, बहन या उसके माता-पिता या फिर ससुर और सास की ओर से कोई सोना या उसका आभूषण गिफ्ट में दिया जाता है तो ये टैक्स फ्री होता है।

बिना किसी सबूत के कितना रख सकते हैं सोना? 

भारतीय कानून के मुताबिक, कोई भी शादीशुदा महीला बिना किसी भी दस्तावेज के 500 ग्राम तक सोना अपने पास रख सकती है। इसके अलावा शादी के बिना महिला 250 ग्राम तक सोना बिना किसी दस्तावेज के अपने पास रख सकती है। इसके अलावा कोई पुरुष 100 ग्राम तक सोना बिना किसी दस्तावेज के अपने पास रख सकता है। इससे ज्यादा प्राप्त होने पर आपके पास इसका बिला अथवा कोई उपयुक्त सबूत होना आवश्यक है।