महतारी वंदन पर लगी मुहर, तेंदूपत्ता संग्राहकों को मिलेगा 5500 रुपये, ‘मोदी की गारंटी’ पर साय सरकार की मुहर।

रायपुर : राज्य सरकार पर लोकसभा चुनाव के पहले मोदी की गारंटी वाली योजनाओं दबाव है, और आम आदमी भी इन योजनाओं को लेकर काफी उत्सुक है, मुख्यतौर पर महतारी वंदन योजना को लेकर महिलाओं में ज्यादा उत्सुकता है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और गारंटी को पूरा करते हुए छत्तीसगढ़ में अब महतारी वंदन योजना लागू करने का महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 31 जनवरी को रायपुर में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में महतारी वंदन योजना पर मुहर लगाई गई है। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि महिला सशक्तीकरण की दिशा में निश्चित तौर पर यह नई क्रांति होगी।

महतारी वंदन योजना के तहत विवाहित महिलाओं को एक हजार रुपए प्रतिमाह अर्थात् साल में 12 हजार रुपए की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से दी जायेगी, इसके लिये महिलाओं को अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और खाते की जानकारी जमा करवानी होगी। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में महिलाओं के साथ लिंगभेद, असमानता, जागरुकता की कमी होने के फलस्वरूप समाज में महिलाओं के विरूद्ध भेदभाव को समाप्त करने के साथ ही उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाना है। इस योजना से महिला सशक्तीकरण एवं आर्थिक स्वावलंबन को भी बढ़ावा मिलेगा। इस योजना का लाभ छत्तीसगढ़ निवासी विवाहित महिला, जिनकी आयु 1 जनवरी 2024 को 21 वर्ष से अधिक हो, 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिये ऐसी महिलायें इस योजना के लिये मानी गई है। विवाहित महिला के अलावा विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओं को भी योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र किया गया है। इस योजना में करीब 60 लाख महिलाओं को फायदा मिलेगा। इसके लिए सालाना 720 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए बीमा भी :

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कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय के मुताबिक, तेंदूपत्ता संग्राहकों को अब संग्रहण पारिश्रमिक 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा देने की तैयारी सरकार द्वारा की गई है। इसका लाभ 13 लाख परिवारों को मिलेगा। इसके लिए राज्य सरकार पर 300 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आयेगा। वहीं, तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा के लिए नवीन योजना संचालित किए जाने का निर्णय लिया है। वहीँ तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिये बीमा योजना की तैयारी भी की गई है।

संविदा नियुक्ति नियम में बदलाव :

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विष्णुदेव साय सरकार ने पिछली भूपेश सरकार में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 में अगस्त 2023 में किए गए संशोधन को निरस्त कर पूर्ववत किए जाने का निर्णय लिया है। अगस्त 2023 में उक्त नियम में यह संशोधन किया गया था कि विभागीय जांच उपरांत, शास्ति प्रभावशील होने अथवा अपराधिक प्रकरण में न्यायालय द्वारा दंडित होने पर संविदा नियुक्ति के लिए अपात्र होंगे। इस संशोधन से ऐसे सेवानिवृत्त शासकीय सेवक जिनके विरुद्ध विभागीय जांच या अभियोजन के प्रकरण विचाराधीन अथवा प्रचलित है उन्हें भी संविदा नियुक्ति की पात्रता बन रही थी। जिसे मंत्रिपरिषद ने इसे उचित नही मानते हुए निरस्त कर संविदा नियम 2012 के प्रावधान को यथावत करने का निर्णय लिया है। अब इस नये बदलाव के साथ नियुक्तियां की जायेंगी।

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