नई दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी रिमांड फिर बढ़ गई है। अब उन्हें एक अप्रैल तक प्रवर्तन निदेशालय की कस्टडी में रहना होगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के बाद ये फैसला सुनाया। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में ईडी रिमांड पर चल रहे अरविंद केजरीवाल गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान खुद दलीलें दीं। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के सामने आम आदमी पार्टी (AAP) के भ्रष्ट होने की झूठी तस्वीर पेश की जा रही है। केजरीवाल ने अपने वकीलों के मौजूद होने के बावजूद अदालत से अनुमति लेने के बाद सेल्फ डिफेंस में जमकर अपनी बात रखी। जानिए उन्होंने क्या-क्या दलीलें दीं।
‘क्या किसी सीएम को अरेस्ट करने में 4 गवाह पर्याप्त हैं’ :
सीएम केजरीवाल ने अपनी दलील में कहा कि एक्साइज पॉलिसी केस में चार गवाहों ने मेरा नाम लिया है। क्या किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए चार बयान पर्याप्त हैं? केजरीवाल ने आरोप लगाया कि शरत चंद्र रेड्डी ने बीजेपी को 55 करोड़ रुपये का चंदा दिया। मेरे पास इसके सबूत हैं। लेन-देन साबित हो चुका है क्योंकि रेड्डी ने गिरफ्तारी के बाद ये धनराशि दान की थी। रेड्डी अरबिंदो फार्मा लिमिटेड के निदेशक हैं और मामले में सह-आरोपी से सरकारी गवाह बने लोगों में से एक हैं।
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सीएम केजरीवाल ने कोर्ट में खुद दी दलीलें :
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये दलीलें तब दीं, जब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत में पेश किया। ईडी ने केजरीवाल की और सात दिन की हिरासत का अनुरोध करते हुए कहा कि मामले से जुड़े कुछ लोगों से उनका आमना-सामना कराने की जरूरत है। ईडी ने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल जवाब देने में टालमटोल कर रहे हैं। अपने फोन और दूसरे डिजिटल माध्यमों के पासवर्ड का खुलासा नहीं कर रहे हैं।
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क्या ईडी जबरदस्ती मेरे फोन का पासवर्ड लेगी’ :
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश के सामने आम आदमी पार्टी के भ्रष्ट होने की झूठी तस्वीर पेश की गई है और वह ईडी की जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मेरा गुनाह क्या है? क्या ईडी जबरदस्ती फोन का पासवर्ड लेगी? केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री जांच में सहयोग करना चाहते हैं लेकिन ईडी के आधारों पर नहीं। आप के राष्ट्रीय संयोजक को ईडी ने इस मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और बाद में राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 28 मार्च तक हिरासत में भेज दिया था।
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मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश- सीएम केजरीवाल :
इससे पहले मामले की सुनवाई के लिए जब अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में लाया जा रहा था, तो उनसे उपराज्यपाल की टिप्पणी के बारे में पूछा गया कि सरकारें जेल से नहीं चलाई जा सकतीं। इस पर उन्होंने कहा कि यह एक राजनीतिक साजिश है और जनता इसका जवाब देगी। अदालत में दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी, गोपाल राय और सौरभ भारद्वाज के साथ ही मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी थीं। केजरीवाल ने स्पष्ट कहा कि यह एक राजनीतिक साजिश है। जनता जवाब देगी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल की सात दिन की और रिमांड मांगी। हालांकि, कोर्ट ने केजरीवाल को एक अप्रैल तक ईडी की रिमांड सौंपी है।



