रायपुर : शहर के ट्रैफिक सिस्टम को बिगाड़ रहे ऑटो चालक अब सड़कों पर मनमानी नहीं कर सकेंगे, साथ ही इनकी गुंडागर्दी पर भी रोक लगेगी। इसके लिए शहर को चार क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक क्षेत्र में 5000 ऑटो संचालित होंगे। यह नियम नगर निगम सीमा जोन क्षेत्र में चलने वाले ऑटोरिक्शा के लिए लागू होगा। इसके तहत स्कूली बच्चों के लिए संचालित ऑटो को मुक्त रखा गया है, उन्हें किसी भी क्षेत्र में जाने की अनुमति होगी। वह केवल बच्चों को ही ले जा सकेंगे। उन्हें सवारी बैठाने की अनुमति नहीं होगी।
सवारी ऑटो के अपने क्षेत्र से बाहर जाने पर चालानी कार्यवाही की जाएगी, वे अपनी सवारी को बैठाकर अन्य क्षेत्र में नहीं ले जा सकेंगे। आपात स्थित होने पर दूसरे जोन में जाने के लिए ट्रैफिक पुलिस से अनुमति लेना पड़ेगा। लगातार बढ़ रहे ट्रैफिक के दबाव को देखते हुए यह बदलाव किया गया है। जल्द ही नए नियम लागू किए जाएंगे। ऑटो के कारण ट्रैफिक जाम को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस द्वारा महीनेभर सर्वे किया गया है। इसकी रिपोर्ट पर एसएसपी लाल उमेंद सिंह द्वारा ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए निर्देश दिए हैं।
ऑटो में लगेगा रंगीन स्टीकर :
जोन क्षेत्र के अनुसार सभी ऑटो के स्टीकर रंग तय किए गए हैं। सभी में स्टीकर और मोर रायपुर का टैग लगाया जाएगा। साथ ही आईडी कॉर्ड भी मिलेगा, जिससे उनकी पहचान भी हो सकेगी। जोन बदलने और दूसरी ऑटो खरीदने पर उनके चालक और मालिक को आवेदन देना पड़ेगा। जोन में ऑटो को विभक्त करने के बाद ऑटो चालकों को उनकी सुविधा के अनुसार रेंज का चयन करने विकल्प दिया गया है। यह व्यवस्था पहले आओ-पहले पाओ सिस्टम पर तय होगा।
रेलवे स्टेशन जोन के लिए लाल स्टीकर :
रेलवे स्टेशन जोन के स्टेशन गेट नंबर 01, 02, तेलघानीनाका, गंज, राम नगर, भारतमाता चौक, मौदहापारा, कोटा, सरस्वतीनगर, कबीर नगर, हीरापुर, तेंदुआ, गोगांव, अशोक नगर, समता कालोनी, चौबे कालोनी, रामसागर पारा, बढ़ई पारा, तात्यापारा, केकेरोड. एमजी रोड. रामकुंड, गीतानगर, भारतमाता स्कूल की ओर, शास्त्री चौक से मरहीमाता-देवेन्द्र नगर-फाफाडीह चौक-स्टेशन चौक के बांयी ओर के समस्त क्षेत्र एवं शास्त्री चौक से जयस्तंभ चौक-शारदा चौक-तात्यापारा चौक आजाद चौक आमापारा तिराहा-आश्रम तिराहा-आयुर्वेदिक कालेज टर्निंग-एनआईटी के सामने-विवि. गेट- महोबाबाजार चौक – कबीरनगर तिराहा-टाटीबंध चौक के दाहिने ओर के समस्त क्षेत्र रहेगा।
बस स्टैण्ड जोन के लिए पीला स्टीकर :
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बस स्टैण्ड जोन के तहत शास्त्री मार्केट, मालवीय रोड, गोल बाजार, नवापारा, सदर बाजार, आमापारा, लाखेनगर, कंकालीपारा, ब्राहणपारा, बूढ़ापारा, पुरानी बस्ती, सुंदर नगर, खोखोपारा, प्रोफेसर कॉलोनी, डंगनिया, डीडीनगर, चंगोराभाठा, रायपुरा, सरोना, आमानाका, कुशालपुर, भाठागांव, मठपुरैना, काठाडीह, मठपारा, टिकरापारा, संजय नगर, छ.ग. नगर।
धरमनगर, लक्ष्मीनगर, पचपेड़ीनाका, संतोषीनगर, बोरियाखुर्द, कमल विहार, डुंडा, शास्त्री चौक से जयस्तंभ चौक-शारदा चौक-तात्यापारा चौक -आमापारा तिराहा-आयुर्वेदिक कॉलेज तिराहा-विवि. गेट के सामने-महोबा बाजार चौक-कबीर नगर तिराहा-टाटीबंध चौक के बाएं ओर के संपूर्ण क्षेत्र था शास्त्री चौक से बंजारी चौक-महिला थाना चौक-कालीबाड़ी चौक-सिद्धार्थ चौक-पचपेड़ीनाका चौक -डुमरतराई – देवपुरी के दाहिने ओर के संपूर्ण क्षेत्र।
शंकर नगर जोन के लिए हरा स्टीकर :
शंकर नगर जोन के तहत उरला, बीरगांव, उरकुरा, सरोना, भनपुरी, खमतराई,गुढ़ियारी, देवेन्द्र नगर, फाफाडीह, रमन मंदिर, स्टेशन रोड, पंडरी, गोंदवारा, राजा तालाब, मोवा, दलदल सिवनी, दुबे कालोनी, पंडरी, श्यामतराई, मंडी, अनुपम नगर, शंकर नगर, खहारडीह, कचना, सड्डू, राजीव नगर, अग्रसेन धाम चौक एवं जोरा से तेलीबांधा थाना होकर जी.ई. रोड में शास्त्री चौक तक एवं शास्त्री चौक से मरहीमाता चौक-देवेन्द्र नगर चौक-फाफाडीह चौक-स्टेशन चौक गेट नंबर 01 एवं 02 के दाहिनी ओर के समस्त क्षेत्र।
स्कूली बच्चों के लिए सफेद स्टीकर :
स्कूली बच्चों के ऑटो का सफेद रंग का स्टीकर होगा। इसे लगाने के बाद स्कूली ऑटो और ई रिक्शा सवारी का परिवहन नहीं कर सकेंगे। वहीं, अन्य ऑटो को इसकी इजाजत नहीं मिलेगी। इसका पालन नहीं करने पर मोटर व्हीकल एक्ट में कार्यवाही होगी। वहीँ इसके बाद ट्रैफिक में सुधार होने की उम्मीद है।
टैगोर नगर जोन के लिए नीला स्टीकर :
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टैगोर नगर जोन के तहत तेलीबांधा, राजेन्द्र नगर, महावीर नगर, पुरैना, अमलीडीह, कांशीराम नगर, प्रियदर्शनी नगर, श्याम नगर, पंचशील नगर, कटोरा तालाब, सिविल लाईन, बैरन बाजार, पुलिस लाईन, पेंसनबाड़ा, टैगोर नगर, शैलेन्द्र नगर, अग्रसेन धाम चौक एवं जोरा से तेलीबांधा थाना होकर जी.ई. रोड में शास्त्री चौक तक के बांये ओर के समस्त क्षेत्र तथा शास्त्री चौक से बंजारी चौक-महिला थाना चौक- कालीबाड़ी चौक-सिद्धार्थ चौक-पचपेड़ीनाका चौक-एमएमआई चौक -देवपुरी चौक-कमल बिहार चौक -डुमरतराई चौक के बांयी ओर के संपूर्ण क्षेत्र। इसके साथ ही फिर एक दिक्कत खड़ी हो सकती है, जिसमें एक जों से दूसरे जोन में किसी यात्री को जाना होगा उसके लिये मुसीबत होगी।
कार्यवाही होगी :
ऑटो चालकों द्वारा आवेदन देने पर संबंधित जोन में परिचालन की अनुमति मिलेगी। साथ ही संबंधित जोन के साथ ही विकल्प भी देना होगा। निर्धारित सीमा के ज्यादा ऑटो होने पर दूसरे जोन में चलाने की अनुमति दी जाएगी। बिना स्टीकर वाली सवारी ऑटो और ई रिक्शा के खिलाफ चालानी कार्यवाही होगी। : लाल उमेंद सिंह, एसएसपी रायपुर



