व्यापारी बने अपराधी, अजय ट्रेडर्स और शुभम सेल्स के संचालक गिरफ्तार, सामने आया ये मामला….।

रायपुर : राजधानी रायपुर से एक बड़े जीएसटी घोटाले का खुलासा हुआ है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस की रायपुर जोनल यूनिट ने 92 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी के मामले में दो कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में अजय ट्रेडर्स के संचालक अजय सिंह और शुभम सेल्स के संचालक शुभम कुमार शामिल हैं। यह कार्यवाही फर्जी बिलिंग और इनपुट टैक्स क्रेडिट के दुरुपयोग से जुड़ी हुई है, जो देशभर में जीएसटी रैकेट के खिलाफ चल रही मुहिम का हिस्सा मानी जा रही है। जीएसटी विभाग की इंटेलिजेंस यूनिट डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस रायपुर जोनल यूनिट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 92 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी के मामले में दो कारोबारियों को गिरफ्तार किया है।

इस मामले में खुलासा हुआ है कि गिरफ्तार आरोपियों ने फर्जी बिलिंग के जरिए लगभग 24 करोड़ रुपये का अवैध इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया था। जीएसटी विभाग की इंटेलिजेंस यूनिट डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ इंटेलिजेंस (डीजीजीआई) रायपुर जोनल यूनिट ने बड़ी कार्यवाही करते हुए करोड़ों रुपये के फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ किया है।

दस्तावेजों में मिली बड़ी गड़बड़ी :

जांच के दौरान प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों में भारी गड़बड़ी पाई गई है। खरीदी गई सामग्री एमएस टीएमटी, एमएस एंगल और एमएस चैनल आदि के कोई वास्तविक परिवहन या वितरण के साक्ष्य नहीं मिले। इस पर कार्यवाही करते हुए डीजीजीआई ने अजय ट्रेडर्स के संचालक अजय सिंह और शुभम सेल्स के संचालक शुभम कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच जारी है और अन्य फर्मों की भी जांच की जा रही है। डीजीजीआई की जांच में सामने आया कि कागजों में दिखाए गए एमएस टीएमटी, एमएस एंगल, और एमएस चैनल जैसे माल की कोई वास्तविक डिलीवरी नहीं हुई थी, न ही परिवहन के कोई ठोस साक्ष्य मिले। यह पूरा मामला फर्जी बिलिंग और बोगस कंपनियों के जरिए टैक्स चोरी का एक सुनियोजित रैकेट प्रतीत होता है।

अधिकारियों ने बताया कि इन फर्मों ने जानबूझकर फर्जी लेन-देन दिखाकर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया है। इस कार्यवाही के दौरान जब्त किए गए दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड इस घोटाले की गहराई को उजागर कर रहे हैं। डीजीजीआई का दावा है कि यह केवल शुरुआत है, और जांच आगे बढ़ने पर अन्य संलिप्त फर्मों का भी पता चल सकता है। वहीँ गिरफ्तारी के बाद अजय सिंह और शुभम कुमार के खिलाफ जीएसटी अधिनियम (GST Act) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। डीजीजीआई के अधिकारियों ने इसे फर्जी दस्तावेजों और ITC के दुरुपयोग से टैक्स चोरी करने वालों के लिए चेतावनी बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह के रैकेट को उजागर करने के लिए विभाग सख्त कार्यवाही जारी रखेगा।