आसाराम को मिली बड़ी राहत, गुजरात हाईकोर्ट ने सुनाया ये फैसला, सामने आई बड़ी जानकारी।

गांधी नगर (गुजरात) : गुजरातहाई कोर्ट ने शुक्रवार (27 जून) को 2013 के रेप केस मामले में आसाराम बापू को बड़ी राहत दी है। उसकी अस्थायी जमानत को 7 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। इस मामले में वह आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। जस्टिस इलेश वोरा और संदीप भट्ट की खंडपीठ ने याचिका की सुनवाई के दौरान आसाराम की अस्थायी जमानत को तीन महीने से बढ़ा दिया, जो पहले 28 मार्च को दी गई थी। इसकी अवधि 30 जून को समाप्त हो रही है। उसके भक्त उन्हें राजनैतिक साजिश का शिकार बताते रहे है।

वकील ने क्या कहा?

आसाराम बापू (86) स्वास्थ्य के आधार पर जमानत पर है। जमानत अवधि इसलिए बढ़ायी गयी है ताकि उसका वकील याचिका में आवश्यक दस्तावेज जमा कर सके। मामले पर अगली सुनवाई दो जुलाई को होगी। आसाराम के वकील ने दस्तावेज जमा करने के लिए कुछ दिनों की मोहलत मांगते हुए दावा किया कि अदालत के 28 मार्च को अस्थायी जमानत दिए जाने के बाद जोधपुर हाई कोर्ट से आदेश मिलने की प्रक्रिया के कारण 10 दिन बर्बाद हो गए थे और आसाराम को सात अप्रैल को रिहा किया गया था। उन्होंने कहा, ‘‘इसलिए मैं दो दिन का समय देने का अनुरोध करता हूं ताकि अगर सोमवार को मामले पर सुनवाई होती है, तो मैं दस्तावेज रिकॉर्ड पर रख सकूं और वे (प्रतिवादी) भी इसे सत्यापित कर सकें।’’ इस आधार पर उन्हें यह राहत मिली है।

कोर्ट ने क्या कहा?

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि ‘‘वर्तमान मामले के विशिष्ट तथ्यों, विशेषकर नालसा (राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण) से प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए, हम अस्थायी जमानत को सात जुलाई तक बढ़ा रहे हैं।’’ हाईकोर्ट ने 28 मार्च को आसाराम को तीन महीने के लिए अस्थायी जमानत दी थी. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें दी गई अंतरिम जमानत 31 मार्च को समाप्त हो रही थी। उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने विभाजित फैसला सुनाया था जिसके बाद इस मामले को तीसरे न्यायाधीश के पास  भेजा गया था, जिन्होंने आसाराम को तीन महीने की अस्थायी जमानत देने के पक्ष में फैसला सुनाया है, इस तरह आशाराम को जमानत में राहत दी गई है। गांधीनगर में एक अदालत ने जनवरी 2023 में आसाराम को रेप मामले में उम्रकैद की सजा सुनायी थी।