एक नाम पर ज्यादा सिम लेने पर होगी पाबन्दी, ज्यादा कनेक्शन रखने वालों पर होगी कार्यवाही।

नई दिल्ली : हर आदमी एक से ज्यादा सिम प्रयोग करता है, कई बार उसके नाम पर जरूरत से ज्यादा सिम भी होते है, ऐसे में कई बार धोखाधड़ी के मामले भी सामने आ जाते है, वहीँ अब अगर आपके नाम पर कई मोबाईल नंबर चल रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार ने SIM कार्ड को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियम सोमवार यानी आज से लागू हो गए हैं। अब एक व्यक्ति अपने नाम पर तय सीमा से ज्यादा मोबाईल कनेक्शन नहीं रख सकेगा। इसकी सीमा 9 मोबाइल कनेक्शन तय की गई है। वहीं, जम्मू-कश्मीर, असम और उत्तर-पूर्व के कुछ राज्यों में यह सीमा 6 कनेक्शन है। नए नियम का मकसद मोबाईल कनेक्शन के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाना और फर्जी SIM के मामलों को कम करना है, इसलिये सरकार ने अब नया नियम बनाया है।

एक व्यक्ति के नाम पर कितने SIM?

नये नियमों के मुताबिक, सामान्य क्षेत्रों में किसी व्यक्ति के नाम पर अधिकतम 9 मोबाईल कनेक्शन हो सकते हैं। अगर किसी के नाम पर पहले से ही 9 कनेक्शन हैं, तो वह नया मोबाईल नंबर नहीं ले पायेगा। वहीं जम्मू-कश्मीर, असम और उत्तर-पूर्व के क्षेत्रों में नियम और सख्त है। यहां एक व्यक्ति के नाम पर अधिकतम 6 मोबाइल कनेक्शन की अनुमति होगी, ऐसे में फर्जी नंबरों पर रोक लगेगी। दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को ऐसे ग्राहकों की पहचान करने के निर्देश दिए हैं, जिनके नाम पर तय सीमा के आसपास या उससे ज्यादा कनेक्शन मौजूद हैं।

नए SIM के लिए देनी होगी जानकारी :

अब नया मोबाईल कनेक्शन लेते समय ग्राहक को ‘कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म’ (CAF) में जरूरी जानकारी देनी होगी। इसमें यह बताना होगा कि उसके नाम पर पहले से कितने मोबाईल कनेक्शन मौजूद हैं। ये कनेक्शन अलग-अलग टेलीकॉम कंपनियों के हो सकते हैं। अलग-अलग राज्यों या सर्विस एरिया में लिए गए नंबर भी इसमें शामिल होंगे। इस पूरी प्रक्रिया में दूरसंचार विभाग के डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (DIP) की भी मदद ली जाएगी। यह सिस्टम उन ग्राहकों की पहचान करने में टेलीकॉम कंपनियों की मदद करेगा, जिनके नाम पर कनेक्शन की सीमा पूरी हो चुकी है, और उनके पास एक ही नाम से नौ से ज्यादा कनेक्शन है।

सीमा से ज्यादा SIM पर क्या होगा?

अगर किसी व्यक्ति के नाम पर तय सीमा से ज्यादा मोबाईल कनेक्शन पाए जाते हैं, तो ऐसे नंबरों पर कार्यवाही हो सकती है। DIP के जरिए टेलीकॉम कंपनियों को संबंधित ग्राहकों की पहचान करने में मदद मिलेगी। विभाग ऐसे सब्सक्राईबर्स की फोटो भी उपलब्ध करायेगा, जो अधिकतम कनेक्शन सीमा तक पहुंच चुके हैं।

टेलीकॉम कंपनियां इस जानकारी के आधार पर ग्राहक की पहचान कर सकेंगी। अगर तय सीमा से ज्यादा कोई नया कनेक्शन सक्रिय हो जाता है, तो उसे निलम्बित किया जा सकता है। यह निलम्बन तब तक जारी रह सकता है, जब तक अतिरिक्त मोबाइल कनेक्शन से जुड़ा मामला सुलझ नहीं जाता। यानी अब मोबाइल कनेक्शन लेने से पहले यह देखना जरूरी होगा कि आपके नाम पर पहले से कितने SIM सक्रिय हैं। नए नियमों के बाद एक व्यक्ति के नाम पर तय सीमा से ज्यादा नंबर रखना आसान नहीं होगा। अब इसको लेकर कड़ाई की जायेगी।