रायपुर : शहर में नशे का कारोबार अपने चरम पर है, गली – गली गांजा बुक रहा है, जिससे नशे में अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है, लगातार नशे के सौदागरों पर कार्यवाही करने के बावजूद कोई लगाम नहीं लग पा रही है, जहाँ रायपुर पुलिस लगातार शहर में मादक पदार्थ गांजा के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्यवाही कर रही है। वहीँ अब गांजे के अवैध कारोबार से जुड़े लोगों पर एक्शन के बाद अब सार्वजनिक जगहों पर नशाखोरी करने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है। अब गांजा पीने वाले भी पुलिस की कार्यवाही के दायरे में लिए जा रहे हैं। दो दिनों में पुलिस ने सात लोगों को गांजा पीते हुये पकड़ा है। पुलिस ने उनसे चिलम, गांजा, लाइटर आदि बरामद किया है और 27 एनडीपीएस एक्ट के तहत जुर्म दर्ज किया गया है, जिसके बाद सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया गया है।
नशेड़ियों के उपद्रव से माहौल हो रहा खराब :
लगभग सभी थाने में दिन ढलते ही नशेड़ियों के उपद्रव, सड़कों पर गालीगलौज करने से माहौल खराब होने की शिकायतें सामने आती रहती है, ये नशेड़ी चाकू ब्लेड चलाने से भी नहीं चूकते, जिसके कारण सबंधित क्षेत्र के लोग दहशत में रहते हैं। रायपुर रेंज आईजी अमरेज मिश्रा ने पिछले दिनों समीक्षा बैठक लेकर एनडीपीएस एक्ट के विभिन्न प्रावधानों के तहत अवैध नशे के कारोबार से जुड़े लोगों और उन्हें सहयोग करने वालों पर भी कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।
जाने सजा और क्या है इसके प्रावधान?
सार्वजनिक जगहों पर नशाखोरी करने और नशे का सामान बरामद होने पर आरोपी को 27 एनडीपीएस एक्ट के तहत एक साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही यह थाने से जमानतीय भी नहीं है। सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीते पाए जाने पर 36 सी आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही का नियम है और मामला जमानतीय है। पुलिस 2 सालों से हर साल चार हजार से ज्यादा कार्यवाही’ 36 सी के केस में कर रही है। लेकिन थाने से आरोपियों को जमानत मिल जाने पर पब्लिक प्लेस पर नशाखोरी करने वालों में कमी नहीं आ रही है। साथ ही यहां यह भी उल्लेखनीय है कि गांजा, हेरोइन चिट्टा, अफीम, एनडीएमए, ब्राउन शुगर जैसे प्रतिबंधित नशे का सामान बनाना या उत्पादन करना, भंडारण (रखना) करना, विक्रय करना और इस्तेमाल (उपभोग) करना सभी अपराध की श्रेणी में आते हैं। खरीदने, रखने और इस्तेमाल करने वालों पर भी कार्यवाही का प्रावधान है। अलग-अलग थाना क्षेत्र से पांच लोग गांजा पीते पकड़े गए हैं। जांच के दौरान एक युवक को गांजा बेचते भी गिरफ्तार किया गया है।
रायपुर एसएसपी डॉ. लाल उम्मेद सिंह ने बताया है कि एनडीपीएस एक्ट में विभिन्न प्रावधान हैं। इसी के तहत सार्वजनिक तौर पर गांजा समेत अन्य प्रतिबंधित नशा करने वालों को कार्यवाही के दायरे में लाया जा रहा है। इसके साथ ही ऑनलाइन सामानों की बिक्री करने वाली कई कंपनियों ने पुलिस की नोटिस और कार्यवाही के बाद बटनदार चाकू और नशे की चीजों की बिक्री छत्तीसगढ़ में बंद करने पर सहमति जताई है। पुलिस इन सभी पर बराबर नजर रखे हुए है।



