आपने कई बार ऐसी खबरें पढ़ीं होंगी कि पुलिस ने होटल में रुके कपल्स को गिरफ्तार किया है, ऐसे मामलों में अक्सर पुलिस अपनी कार्रवाई को सही बताते हुए कपल्स के रुकने को गैरकानूनी भी बताती है, पर ऐसा नहीं है, गैर शादीशुदा कपल भी होटल में कमरा लेकर आराम से रह सकते हैं, इसे देश में अपराध भी नहीं माना जाता, लेकिन जानकारी के अभाव में लोग इसे अपराध या गलत समझ बैठते हैं, यदि कोई आप भी अपनी महिला मित्र के साथ होटल गए हैं और कोई आपको रोकता है या तंग करता है तो आप कुछ कानूनी जानकारी के साथ खुद को डिफेंड कर सकते हैं, हम आपको बताने जा रहे हैं उन्हीं कानूनी जानकारी के बारे में।
कपल्स का होटल में रहना नहीं है कानूनन अपराध :
जानकार बताते हैं कि अगर कोई कपल्स शादी शुदा नहीं है तो भी होटल में जाकर स्टे कर सकता है, उन्हें लिव इन रिलेशनशिप में रहने का अधिकार कानून देता है, यानी ऐसे लोग आसानी से इस नियम का हवाला देकर, खुद को लिव इन पार्टनर बताकर होटल में कमरा ले सकते हैं, इनके ऐसा करने पर किसी भी तरह के कानून का उल्लंघन नहीं होता है. इसलिए पुलिस भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती।
वैध पहचान पत्र के साथ ले सकते हैं कमरा :
कानून कहता है कि 18 साल से ऊपर के कपल्स कोई भी वैलिड पहचान पत्र दिखाकर होटल के कमरे में एक साथ रह सकते हैं, लड़का या लड़की किसके साथ रहना चाहते हैं, ये तय करना पूरी तरह उन पर निर्भर है. इसके अलावा ऐसा भी कोई कानून नहीं है जो बिना शादी शुदा कपल्स को कमरे में एक साथ रहने से रोके।
होटल में रुकने से पहले इन बातों का रखें ध्यान :
होटल में रुकने के दौरान ऐसे लोगों को कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, नीचे हम बता रहे हैं कुछ ऐसी ही सावधानियां :
बिना शादी वाले कपल हैं तो होटल में स्टे करने तभी जाएं जब आपकी उम्र अठारह साल से ज्यादा हो, आपके पास कोई वैलिड पहचान पत्र हो।
होटल में कमरा लेना है तो वैलिड पहचान पत्र के साथ ही जाएं, लड़का और लड़की दोनों के पास यह डॉक्युमेंट्स होना चाहिए।
होटल में आपको कमरा देना या न देना होटल मैनेजमेंट पर ही निर्भर करता है, लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं है जिसमें गैर शादीशुदा कपल को होटल में कमरा लेने की मनाही हो।
ओयो रूम्स भी इस तरह के कपल्स के लिए बेहतर ऑप्शन हैं, ओयो होटल्स वैध आईडी देखकर किसी को भी स्टे करने की सुविधा देता है।
हाईकोर्ट एडवोकेट ने बताया ऐसे में पुलिस कार्रवाई करे तो क्या करें :
– हाईकोर्ट के वकील ने बताया कि, भारतीय वयस्कता अधिनियम के मुताबिक 18 साल की लड़की और 21 साल के लड़के को अपनी मर्जी से संबंध बनाने और शादी करने का अधिकार है।
– बालिग युवक-युवती किसी भी होटल में रूम भी बुक कर सकते हैं। उन्हें अपना आईडी प्रूफ जमा करना होगा। आईडी प्रूफ देने के बाद कोई होटल संचालक रूम बुक करने से मना नहीं कर सकता।
– ऐसे में यदि पुलिस छापा मारती है तो पुलिस को युवक-युवती अपने रिश्ते के बारे में बता सकते हैं। आईडेंटिटी प्रूफ दिखा सकते हैं और परिजनों से बात करवा सकते हैं।
– ऐसे मामलों में पुलिस इम्मोरल ट्रैफिक एक्ट के तहत कार्रवाई करती है। अनैतिक गतिविधियों को रोकने के लिए इस एक्ट का इस्तेमाल किया जाता है लेकिन यदि किसी युवक-युवती का आपस में संबंध है और इसकी जानकारी उनके घर में भी है तो पुलिस उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती।
– कई होटलों में रूम इसलिए नहीं दिए जाते क्योंकि उन्हें पुलिस एक्शन का डर होता है। स्थानीय प्रशासन भी अनैतिक गतिविधियों को रोकने के लिए ऐसे दिशा-निर्देश समय-समय पर देते रहता है लेकिन जिन युवक-युवतियों के संबंध सही हैं और उनकी जानकारी परिजनों को भी है तो वह परिजनों से पुलिस की बात करवा सकते हैं।