रायपुर। छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग ने राज्य में शराब बिक्री के नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है। प्रदेश की सभी 49 प्रीमियम वाइन शॉप्स को पूरी तरह से कैशलेस (Cashless) करने का निर्णय लिया गया है। 1 अक्टूबर 2026 से ग्राहकों को इन दुकानों पर शराब खरीदने के लिए केवल ऑनलाइन भुगतान करना होगा।
मुख्य जानकारी इस प्रकार है :
- नकद लेनदेन पर रोक: नई व्यवस्था लागू होने के बाद प्रीमियम दुकानों पर कैश स्वीकार नहीं किया जाएगा। ग्राहकों को क्यूआर (QR) कोड स्कैन करके ही डिजिटल पेमेंट करना होगा।
- ओवररेटिंग पर लगेगी लगाम: यह कदम मुख्य रूप से तय कीमत से ज्यादा पैसे (ओवररेट) वसूले जाने की लगातार मिल रही शिकायतों पर अंकुश लगाने के लिए उठाया गया है।
- पारदर्शिता में वृद्धि: कैशलेस प्रणाली से बिक्री और भुगतान के बीच बेहतर निगरानी संभव होगी। डिजिटल माध्यम से हर लेनदेन का रिकॉर्ड रहेगा, जिससे किसी भी शिकायत की आसानी से जांच की जा सकेगी।
- लागू होने की तिथि: आबकारी विभाग के आदेशानुसार, यह नई ऑनलाइन भुगतान व्यवस्था 1 अक्टूबर 2026 से पूरे प्रदेश में प्रभावी हो जाएगी।
विभाग के इस फैसले से जहां एक ओर बिक्री प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी, वहीं ग्राहकों को भी एमआरपी (MRP) से अधिक दाम चुकाने की समस्या से निजात मिलेगी।



