राजनांदगांव/डोंगरगढ़। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर जान-पहचान बढ़ाकर शादी का झूठा प्रलोभन देकर युवती के साथ दुष्कर्म करने के गंभीर मामले में डोंगरगढ़ पुलिस ने त्वरित वैधानिक कार्यवाही करते हुए आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। पीड़िता की लिखित शिकायत पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के तहत जुर्म दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया और विधिवत पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान रोशन सोमुनिया (32 वर्ष), पिता महेश सोमुनिया, निवासी गोकुल नगर, वार्ड शिव मंदिर के पास, बल्लारपुर, जिला चंद्रपुर (महाराष्ट्र) के रूप में हुई है।
फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट से शुरू हुआ संपर्क :
डोंगरगढ़ पुलिस सूत्रों से प्राप्त विस्तृत जानकारी के अनुसार, प्रार्थिया ने थाने में उपस्थित होकर लिखित आवेदन प्रस्तुत करते हुए आपबीती दर्ज कराई। पीड़िता के अनुसार वर्ष 2025 में आरोपी रोशन सोमुनिया ने उसे फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। प्रार्थिया द्वारा रिक्वेस्ट स्वीकार किए जाने के बाद दोनों के मध्य ऑनलाइन बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। संवाद के दौरान आरोपी ने युवती को अपने प्रेमजाल में फंसा लिया और उसके सामने विधिवत विवाह करने का प्रस्ताव रखा। आरोपी के व्यवहार और वादों पर विश्वास करते हुए प्रार्थिया ने भी विवाह के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी। इसके उपरांत दोनों के बीच नियमित रूप से फोन और सोशल मीडिया पर बातचीत होने लगी।
डोंगरगढ़ बुलाकर होटलों में रखा, शादी का झांसा देकर बनाए संबंध :
रिश्ते में प्रगाढ़ता का झांसा देते हुए आरोपी ने 30 नवंबर 2025 को प्रार्थिया को मिलने के बहाने डोंगरगढ़ बुलाया। आरोपी के बुलावे पर जब पीड़िता वहां पहुंची, तो आरोपी उसे रेलवे स्टेशन के समीप स्थित होटल ‘अशोका लॉज’ ले गया। वहां आरोपी ने पीड़िता को शीघ्र ही पारिवारिक रीति-रिवाज से शादी करने का पक्का भरोसा दिलाया और इसी झूठे वादे की आड़ में युवती की सहमति से उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए।
आरोपी और पीड़िता 30 नवंबर तथा 01 दिसंबर को होटल अशोका लॉज में ठहरे रहे। इसके बाद 01 दिसंबर की शाम को आरोपी उसे दूसरे होटल ‘सागर पैलेस’ ले गया। इस तरह दोनों लगभग तीन दिनों तक डोंगरगढ़ में साथ रहे, जहां आरोपी लगातार विवाह का विश्वास दिलाता रहा।
परिजनों से बातचीत कर दिया भरोसा, फिर शादी से किया इंकार :
डोंगरगढ़ से अपने गृह नगर बल्लारपुर लौटने के बाद भी आरोपी पीड़िता से निरंतर संपर्क में बना रहा। उसने प्रार्थिया के परिवार के सदस्यों से भी दूरभाष पर संपर्क साधा और विश्वास दिलाया कि वह शीघ्र ही अपने परिवार को लेकर विवाह की औपचारिक बात पक्की करने उनके घर आएगा।
काफी समय बीत जाने के बाद, जब विवाह की तिथि तय करने का दबाव बढ़ा, तब दिनांक 20 अप्रैल 2026 को आरोपी रोशन सोमुनिया ने फोन कर पीड़िता से शादी करने से साफ इंकार कर दिया। आरोपी ने अपने वादे से मुकरते हुए पीड़िता से दो टूक कह दिया कि वह उससे विवाह नहीं कर सकता और वह अपने परिवार की पसंद से कहीं भी विवाह कर ले। इस धोखे से स्तब्ध होकर पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाते हुए डोंगरगढ़ थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस की त्वरित कार्यवाही, धारा 69 बीएनएस के तहत मामला दर्ज :
पीड़िता के आवेदन पर डोंगरगढ़ पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 365/2026, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 69 (धोखे से विवाह का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाना) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की।
वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के कुशल मार्गदर्शन एवं सतत दिशा-निर्देशन में पुलिस टीम ने रणनीतिक कार्यवाही को अंजाम दिया। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों एवं लोकेशन के आधार पर आरोपी रोशन सोमुनिया को घेराबंदी कर हिरासत में लिया। थाने लाकर की गई सघन पूछताछ में आरोपी ने शादी का प्रलोभन देकर अनाचार करने का जुर्म स्वीकार कर लिया। वैधानिक औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरांत पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से न्यायिक आदेश के तहत उसे जेल भेज दिया गया।



