नई दिल्ली : देश की राजधानी दिल्ली में रॉयल थाई दूतावास ने बुधवार को भारतियों के लिये अब यह घोषणा की है कि थाईलैंड का ई-वीज़ा 1 जनवरी 2025 से भारत में लागू हो जायेगा। साथ ही दूतावास ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए 60 दिनों के लिए वीजा छूट प्रभावी रहेगी। इसमें कहा गया है कि नई दिल्ली में रॉयल थाई दूतावास ऑफलाइन पेमेंट सिस्टम के साथ भारत में थाईलैंड के इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा सिस्टम (ई-वीज़ा) की शुरुआत करने जा रहा है। जिसका लाभ अब भारतीय टूरिस्ट उठा सकेंगे।
यहाँ करना होगा आवेदन :
दूतावास के मुताबिक, गैर-थाई नागरिकों को सभी प्रकार के वीज़ा के लिए वेबसाईट https://www.thaievisa.go.th पर आवेदन करना होगा। आवेदक खुद या दूसरे प्रतिनिधियों द्वारा भी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ एक बात ध्यान रहे कि अगर किसी प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई आवेदन अधूरा है तो दूतावास और महावाणिज्य दूतावास इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। आवेदन करने की प्रक्रिया उपर्युक्त वेबसाईट पर देखी जा सकती है, जिसके आधार पर नियमों का पालन करना जरुरी है।
वीज़ा शुल्क वापस नहीं होगा :
नई गाइडलाइंस में यह पूरे तरीके से स्पष्ट कर दिया गया है कि ऑफलाइन तरीके से भुगतान करने वाले आवेदकों को वीजा का शुल्क भुगतान करना होगा। इसके लिए संबंधित दूतावास और महावाणिज्य दूतावास ऑफ़लाइन भुगतान ऑप्शन पर जानकारी देना होगा। साथ ही साथ यह भी बताया है कि सभी परिस्थितियों में वीज़ा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। वीजा जारी होने में शुल्क मिलने की तारीख से लगभग 14 कार्य दिवस का समय लग सकता है, जिसको लेकर आवेदक अपनी समय सीमा के आधार पर आवेदन करे।
तब से एप्लीकेशन किए जाएंगे स्वीकार :
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इस मामले में दूतावास ने जानकारी देते हुए बताया है कि नामित वीज़ा प्रसंस्करण कंपनियों में प्रस्तुत सामान्य पासपोर्ट आवेदन 16 दिसंबर 2024 तक स्वीकार किए जाएंगे। इसके अलावा, दूतावास या महावाणिज्य दूतावास में प्रस्तुत राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट आवेदन 24 दिसंबर 2024 तक स्वीकार किए जाएंगे। भारतीय सामान्य पासपोर्ट धारकों के लिए पर्यटन और छोटे व्यापार करने के उद्देश्य के लिए 60-दिनों की वीज़ा की छूट अगली घोषणा तक प्रभावी रहेगी। इसका लाभ छोटे भारतीय व्यापारी भी उठा सकते है।