अरबी भाषा में लिखे नंबर प्लेट लगी फॉर्च्यूनर कार जब्त, वाहन मालिक अरबी हुसैन को चुकाना पड़ा इतने का चालान….।

रायपुर : नए साल के पहले दिन बुधवार को यातायात पुलिस ने अरबी भाषा में लिखे नंबर प्लेट लगी फॉर्च्यूनर कार को जब्त किया है। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर जगदलपुर के रहने वाले वाहन मालिक मोहम्मद अरबी हुसैन को पांच हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ा है। इस मामले में डीएसपी गुरजीत सिंह ने बताया कि 30 दिसंबर को सोशल मीडिया पर अरबी भाषा में नाम लिखे नंबर प्लेट लगी फॉर्च्यूनर कार की फोटो वायरल होने पर पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लिया था। इसके बाद वाहन मालिक मो. अरबी हुसैन को नोटिस जारी कर वाहन समेत यातायात मुख्यालय में तलब किया गया था। वहीँ इसके बाद ‘‘अरबी में लिखे नंबर प्लेट वाली फार्चुनर कार क्रमांक CG 17 KU 6786 में नंबर प्लेट पर अरबी भाषा में नाम लेख कर नियमों का उल्लंघन करने वाले फार्चुनर वाहन क्रमांक CG 17 KU 6786 के मालिक मो. अरबी हुसैन पिता सिकंदर हुसैन निवासी जगदलपुर को नोटिस जारी किया गया था।

वाहन स्वामी के आने पर नंबर प्लेट में नाम लिखे जाने पर न्यायालय का प्रकरण तैयार कर सीजेएम न्यायालय भेजा गया था। माननीय सीजेएम न्यायालय रायपुर द्वारा नंबर प्लेट में नंबर के साथ नाम लिखे जाने पर वाहन स्वामी मो. अरबी हुसैन को 5000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। नंबर प्लेट में मानक प्रारूप में ही रजिस्ट्रेशन नंबर के नंबरों एवं अक्षरों का सुस्पष्ट लेख होना चाहिए। नंबर प्लेट में नंबर के अतिरिक्त नाम, पदनाम एवं अन्य कोई भी लेख अवैधानिक है। ऐसे में मानक प्रारूप के अलावा नंबर प्लेट के अंको, अक्षरों में छेड़छाड़ या अस्पष्ता होने पर या नाम, पदनाम लेख किये जाने पर मोटरयान अधिनियम की धारा 39/192 रजिस्ट्रेशन शर्तो का उल्लंघन के तहत कार्यवाही की जाती है।

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उल्लेखनीय है कि 01 अप्रेल 2019 के पूर्व पंजीकृत सभी श्रेणी के मोटर वाहनों के लिए वाहन स्वामी को 19 मार्च 2025 तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाये जाने हेतु परिवहन विभाग द्वारा निर्देश जारी हुआ है। ऐसे में ट्रैफिक विभाग ने सभी वाहन मालिकों से अपील की है, असुविधा से बचने के लिए निर्धारित समय तक अपने वाहनों को यूनिक नंबर प्लेट में परिवर्तित करा ले साथ ही वर्तमान में लगे हुए नंबर प्लेट पर मानक प्रारूप में ही रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित करें।