आदिवासी बहनों के दोहरे हत्याकांड में सोहेब अहमद और गुलाम मुस्तफा को आजीवन कारावास, देखें विडियो।

रायपुर : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कोर्ट ने दो आरोपियों की आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इन दोनों आरोपियों के नाम सोहेब अहमद उर्फ सैफ और गुलाम मुस्तफा उर्फ काली भाचा है। आरोपियों ने 10 दिसंबर 2019 को दो सगी आदिवासी बहनों की हत्या जघन्य हत्या कर दी थी। उस समय रायपुर में दो सगी बहनों की कथित रूप से की गई हत्या के मामले में पुलिस ने एक नाबालिग समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। रायपुर जिले के पुलिस अधिकारियों ने बताया था कि शहर के टिकरापारा थाना क्षेत्र के गोदावरी नगर में 10 दिसंबर 2019 को दो सगी बहनों मनीषा और मंजू सिदार की हत्या के आरोप में पुलिस ने शोएब अहमद अंसारी उर्फ सैफ (25), गुलाम मुस्तफा (18) और एक नाबालिग लड़के को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गोदावरी नगर निवासी इंद्रचंद्र साहू ने पुलिस को जानकारी दी थी कि उसने अपना एक घर किराए पर दिया है।

मामले में सामने आया था कि दस दिसंबर सुबह 11 बजे के बाद वहां रहने वाले किराएदारों ने बताया कि किरायेदार मनीषा सिदार के कमरे से लड़ाई झगड़े की आवाज आ रही है। 10 दिसंबर 2019 की सुबह इन दोनों आरोपियों ने दोनों बहनों पर तवे से ताबड़तोड़ वार किया था, साहू ने वहां जाकर देखा तो कथित रूप से दो लड़के वहां से भागे और भीतर मनीषा और उसकी बहन मंजू खून से लथपथ जमीन पर पड़ी हुई थी। उन्होंने बताया कि साहू ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी ओर दोनों बहनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और अपराधियों की खोजबीन शुरू की। बाद में पुलिस ने नाबालिग समेत तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। अधिकारियों ने बताया कि आरोपी सैफ पहले भी छेड़छाड़ और पाक्सो अधिनियम के तहत जेल में रह चुका है।

सतना से पकड़े गए थे दोनों आरोपी :

मकान मालिक ने आसपास के लोगों की मदद से घायल बहनों को आंबेडकर अस्पताल पहुंचाया गया था। जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया था। पुलिस सीसीटीवी कैमरे में कैद आरोपियों के हुलिया के आधार पर धरपकड़ के लिए निरंतर प्रयास कर रही थी। इसी बीच तीनों आरोपी सतना से पकड़े गए थे। मृतका मंजू सिदार से सैफ ने कोर्ट में शादी की थी। दोनों के बीच अनबन इस हत्याकांड का कारण बना था। अब कोर्ट ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है।

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