बजट में इन्कम टैक्स पर बड़ी सौगात, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो चुकानी पड़ेगी टैक्स।

नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में सुबह 11 बजे आम बजट 2025 पेश किया। इस बजट में मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए बड़ी राहत है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पेश किए गए इस बजट में देश के करोड़ों मध्यमवर्गीय लोगों को एक बहुत बड़ी राहत देते हुए 12 लाख रुपये तक की सालाना आय को टैक्स फ्री करने की घोषणा की गई है। 1 अप्रैल, 2025 से अब 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर लोगों को किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 75,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ अब नौकरीपेशा लोगों को 12.75 लाख रुपये तक की सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि, ये बदलाव सिर्फ उन टैक्सपेयर्स के लिए हैं, जो न्यू टैक्स रिजीम यानी नई टैक्स व्यवस्था को चुनेंगे। इससे मध्यमवर्गीय लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा।

नए टैक्स स्लैब में 4 लाख रुपये तक की आय पूरी तरह से रहेगी टैक्स-फ्री :

वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स छूट से मध्यमवर्गीय लोगों के पास खपत के लिए ज्यादा पैसे बचेंगे और इसके साथ ही वे निवेश में पैसा बढ़ा सकेंगे और बचत भी कर सकेंगे। वित्त मंत्री ने इसके साथ ही अलग-अलग टैक्स स्लैब में भी बदलाव का ऐलान किया है, इससे मध्यमवर्गीय लाभान्वित होगा। इसके तहत, अब 4 लाख रुपये की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 4 से 8 लाख रुपये पर 5 प्रतिशत, 8 से 12 लाख रुपये पर 10 प्रतिशत, 12 लाख से 16 लाख रुपये पर 15 प्रतिशत, 16 से 20 लाख रुपये पर 20 प्रतिशत, 20 लाख रुपये से 24 लाख रुपये पर 25 प्रतिशत और 24 लाख रुपये से ऊपर की सालाना इनकम पर 30 प्रतिशत टैक्स लगेगा। डायरेक्ट टैक्स छूट से सरकारी खजाने पर 1 लाख करोड़ रुपये का बोझ आयेगा। वहीँ आम जनता की सुविधाओं को भी ध्यान में रखा गया है।

12 लाख से ऊपर हुई आयतो कितना देना होगा टैक्स :

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अगर आप छोटे कारोबारी या व्यवसायी हैं तो आपकी आय 12 लाख रुपये तक बिल्कुल टैक्स फ्री रहेगी। वहीं नौकरीपेशा लोगों की 12.75 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री रहेगी। हालांकि, ये छूट आयकर की धारा 87ए के तहत दी जायेगी। पहले, इस धारा के तहत सरकार 25,000 रुपये का टैक्स माफ करती थी, जिसे बढ़ाकर अब 60 हजार रुपये कर दिया गया है। हालांकि, ये रियायत 12 लाख तक ही मिलेगी। इससे ज्यादा आय पर टैक्स देना होगा ,इस तरह से इस नये स्लैब में छूट मिलेगी। मान लेते हैं कि आप कारोबारी हैं और आपकी सालाना आय 13 लाख रुपये है तो आपको 75 हजार रुपये का टैक्स देना होगा। इसी तरह, अगर आप नौकरीपेशा हैं और आपकी सालाना आय 13 लाख रुपये है तो आपको 63,750 रुपये का टैक्स भरना होगा। इस तरह से आम आदमी टैक्स के दायरे में आयेगा।