रामपुर (उ.प्र.) : आजम खान पहले जहाँ उ.प्र. के कद्दावर नेता थे, आज उनके हालत काफी ख़राब हो गये है, मामला है सपा शासन में 18 साल पहले एक पापड़ फैक्टरी पर बुलडोजर चलवाने और रंगदारी मांगने के आरोप में सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खान की मुश्किलें अब फिर बढ़ गई हैं। कोर्ट ने पुलिस की फाइनल रिपोर्ट खारिज कर मामले की दोबारा विवेचना के आदेश दे दिए हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को होनी है।
क्या है पूरा मामला?
मामले में आरोप है कि 19 जुलाई 2006 को आजम खां के आदेश पर प्रशासनिक अधिकारियों ने सैंजनी नानकार स्थित पापड़ फैक्टरी, सेलर और आटा चक्की को जबरन ध्वस्त कर दिया था। पापड़ फैक्ट्री के पीड़ित जुल्फेकार खां का आरोप है कि सपा नेता ने उनसे पांच लाख रुपये चंदा मांगा था और न देने पर यह कार्यवाही जबरदस्ती हुई है। इस मामले में 10 जुलाई 2007 को गंज थाने में आजम खां के खिलाफ रंगदारी, धमकी, मारपीट और तोड़फोड़ की धाराओं में केस दर्ज हुआ था। पुलिस ने जांच के बाद फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की थी, लेकिन वादी ने आपत्ति जताते हुए पुलिस की कार्यवाही पर सवाल उठाए। उस समय आजम खान की सपा सरकार ही थी, जिसमें पीड़ित को न्याय नहीं मिल पाया था।
जुलाई 2007 में एफआईआर दर्ज की गई :
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2007 में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के सत्ता में आने के बाद पीड़ितों ने 10 जुलाई, 2007 को पुलिस अधीक्षक (एसपी) को एक लिखित शिकायत सौंपी थी। रंगदारी के आरोप में आजम खान के खिलाफ गंज पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने अपनी जांच पूरी करने के बाद अदालत को एक अंतिम रिपोर्ट सौंपी थी, जिसने शिकायतकर्ताओं को नोटिस जारी किए। हालाँकि, अब मृत अफ़ज़ल खान के बेटे जुल्फिकार खान ने अपने वकील के माध्यम से पुलिस के निष्कर्षों को चुनौती देते हुए और जांच की अखंडता पर सवाल उठाते हुए आपत्ति दर्ज कराई। आजम के विरोध कई पीड़ित मुसलमान भी है, जो न्याय चाहते है, ऐसे में अब पीड़ित मुसलमान भी आगे आ रहे है और उनको न्याय मिल भी रहा है।
कोर्ट का आदेश :
वहीँ इस मामले में एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट ने वादी की दलील सुनने के बाद पुलिस की रिपोर्ट खारिज कर दोबारा जांच के आदेश दिए हैं। बता दें कि आजम खां इस समय सीतापुर जेल में अपने बेटे अब्दुल्ला आजम खां के दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में सजा काट रहे हैं। वहीँ आजम के खिलाफ अन्य मामले भी चल रहे है।