पहले पति से तलाक ना होने के बावजूद दूसरे पति से गुजारा भत्ता लेने की अधिकारी है महिलायें : सुप्रीम कोर्ट।

नई दिल्ली : भारतीय महिलाओं विवाह के पश्चात क़ानूनी तौर पर भरण-पोषण का अधिकार है। यह अधिकार पत्नी, तलाकशुदा महिला, और विधवा महिलाओं को मिलता है। इस मामले में भरण-पोषण के लिए कानून, दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), हिंदू विवाह अधिनियम, 1955, हिंदू दत्तक और भरण-पोषण कानून, 1950, और माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के लिए भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत मिलता है। BNS की धारा 125, दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) का एक सेक्शन है, जिसके तहत, भरण-पोषण से जुड़े मामलों में कोर्ट द्वारा आदेश जारी किए जाते हैं।

वहीँ अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक महिला दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 125 के तहत अपने दूसरे पति से भी गुजारा भत्ता पाने की हकदार है, भले ही उसका पिछला विवाह कानूनी रूप से बरकरार हो, उसने तलाक ना भी लिया हो। जस्टिस बी. वी. नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने कहा कि गुजारा भत्ता जैसे सामाजिक कल्याण प्रावधानों के उद्देश्य की व्यापक व्याख्या की जानी चाहिए और सख्त कानूनी व्याख्या के कारण मानवीय उद्देश्य प्रभावित नहीं होना चाहिए। दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 125 की जगह 1 जुलाई, 2024 से प्रभावी हुई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 ने ली है। शीर्ष अदालत ने दूसरे पति को अपनी अलग रह रही पत्नी को गुजारा भत्ता देने का निर्देश देते हुए आदेश सुनाया था। जिसको लेकर यह जानकारी अब सामने आई है।

2005 में पहले पति से अलग हो गई थी महिला :

मामले में सामने आया है कि न्यायालय द्वारा एक महिला की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जो 2005 में एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद अपने पहले पति से अलग हो गई थी, हालांकि तलाक का कोई औपचारिक कानूनी आदेश प्राप्त नहीं हुआ था। बाद में महिला की जान-पहचान उसके पड़ोसी से हुई और 27 नवंबर 2005 को दोनों ने विवाह कर लिया था। मतभेद के बाद दूसरे पति ने विवाह रद्द करने की मांग की थी, जिसे फरवरी 2006 में एक फैमिली कोर्ट ने मंजूर कर लिया। बाद में दोनों के बीच सुलह हो गई और उन्होंने दोबारा शादी कर ली, जिसका रजिस्ट्रेशन हैदराबाद में हुआ था।

दूसरे पति ने गुजारा भत्ते की मांग को दी चुनौती:

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जनवरी 2008 में दोनों की बेटी हुई। हालांकि, दंपत्ति के बीच फिर से मतभेद पैदा हो गए और महिला ने दूसरे पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ दहेज निषेध अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज करा दी। इसके बाद, महिला ने अपने और अपनी बेटी के लिए सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ते की मांग की, जिसे फैमिली कोर्ट ने स्वीकार कर लिया, लेकिन दूसरे पति द्वारा इसे चुनौती दिए जाने के बाद तेलंगाना हाईकोर्ट ने आदेश को खारिज कर दिया है।

वहीँ अपनी अपील में दूसरे पति ने दलील दी थी कि महिला को उसकी कानूनी पत्नी नहीं माना जा सकता क्योंकि उसकी पहली शादी अब भी कानूनी रूप से कायम है, ऐसे में वह दूसरे पति से गुजारा भत्ता लेने की अधिकारी नहीं है। दूसरे पति की दलील को खारिज करते हुए शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया और गुजारा भत्ते के लिए दिए गए फैसले को बहाल किया।