रायपुर : वक्फ बोर्ड बिल की आंच देशभर में फ़ैल चुकी है, वहीँ अब इसकी आंच राजधानी में भी पड़ रही है। वहीँ अब वक्फ बोर्ड संशोधन पारित होने के बाद बोर्ड की संपत्तियों पर काबिज लोगों और अवैध रूप से रजिस्ट्री करवा चुके लोगों पर कार्यवाही करने के लिए नोटिस भिजवाने की प्रक्रिया तेज की जा रही है। राजधानी सहित प्रदेश के अन्य शहरों में कितनी संपत्तियां हैं, किरायेदारों की पुरानी किराया राशि को वर्तमान दर से कितना बढ़ाना है, इसके लिए शीघ्र ही सर्वे कराकर नया किरायानामा बनाया जायेगा। बताया जा रहा है कि सर्वे करने के लिए दिल्ली से अधिकारियों की टीम राजधानी पहुंची है। वहीँ अब इस मामले में बड़ी कार्यवाहियां होने की उम्मीद है।
बाजार दर हजारों में, किराया दे रहे मात्र कुछ सौ रुपये :
इस मामले में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने बताया है कि राजधानी के अलावा प्रदेश के अन्य शहरों में भी मस्जिदों की जगह पर दुकानें बनीं हुई हैं। कुछ शहर की मस्जिदों की दुकानों पर लोगों ने कब्जा कर रखा है। वहीं, अनेक किरायादार ऐसे हैं, जो किराया नहीं दे रहे हैं। कुछ लोग किराया तो दे रहे हैं लेकिन वह बहुत कम है। दुकान का किराया मात्र तीन-चार सौ से लेकर तीन-चार हजार रुपये हैं, जबकि वर्तमान दर के अनुसार किराया 10 से 25 हजार रुपये तक होना चाहिए। ऐसे में वक्फ की संपत्तियों की बंदरबांट जारी है, जो अब आगे नहीं होगी।
कर्मियों को देंगे जिम्मेदारी :
वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीमराज बताते हैं कि प्रदेश के सभी जिलों में वक्फ बोर्ड के स्थानीय कार्यालयों की जरूरत है। संपूर्ण संपत्ति की देखरेख के लिए कर्मियों को जिम्मेदारी सौंपी जायेगी। वक्फ इंस्पेक्टर, आडिटर, कार्यालयीन कर्मियों के न होने से संपत्तियों पर कब्जा हो रहा था। शीघ्र ही व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। वहीँ आपको बता दें कि 8 अगस्त 2024 को राज्य वक्फ बोर्ड में बदलाव हुआ था। राज्य हज कमेटी के पूर्व अध्यक्ष डॉ. सलीम राज को वक्फ बोर्ड का नया अध्यक्ष चुना गया है। इसी दौरान वक्फ बोर्ड में संशोधन किए जाने का मामला देशभर में उठा है। अब, संसद में पारित होने से वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच नए सिरे से होने लगी है। अनेक कब्जाधारियों के खिलाफ एफआइआर करने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा गया है। वहीँ सभी को लेकर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
इनके खिलाफ की गई थी शिकायत :
खसरा नंबर 709/2 रकबा 0.065 हेक्टेयर ग्राम चरोदा तहसील धरसींवा जिला रायपुर में मस्जिद वक्फ की संपत्ति है। इसके लिए मिर्जा निशार बेग (मुतवल्ली), रहमत खान (सचिव), गफूर खां (सहमतिदाता), सनत साहू, राम वर्मा, विनेश्वर इस्पात प्राईवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हेमंत तायल, अधिवक्ता अनिल प्रधान के खिलाफ शिकायत की गई थी। इनके अलावा अनेक संपत्तियों पर काबिज लोगों और अवैध रजिस्ट्री कराने वालों पर भी कार्यवाही की जा रही है। वक्फ बोर्ड की अनेक संपत्तियों पर कब्जा हो चुका है। कब्जा करने वालों में मुतवल्ली भी शामिल हैं। वहीँ कुछ संपत्तियों को बेच भी दिया गया है। ऐसी संपत्तियों की जानकारी लेकर नोटिस भेज रहे हैं। साथ ही एफआईआर भी करवाई जा रही है। इनमें शहर के मुख्य मार्ग मालवीय रोड पर लगभग 30 दुकानें हैं। एक्सप्रेस-वे जाने वाले मार्ग पर 42 एकड़ जमीन में से 12 एकड़ पर कब्जा हो चुका है। ऐसे में सभी संपत्तियों को जांच के दायरे में लिया गया है।