रायपुर : वाहनों कि सुरक्षा HSRP नंबर प्लेट लगवाने कि जरूरत को लेकर समय निर्धारित किया गया था। छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) नहीं लगाने वाले वाहन चालकों पर अब सख्ती शुरू हो गई है। यातायात और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम ने कार्यवाही करते हुए अब तक 111 वाहनों से जुर्माना वसूला है। पुलिस ने दो और तीन पहिया वाहनों से 1,000 रुपए, चार पहिया वाहनों से 2,000 रुपए और मध्यम व भारी वाहनों से 3,000 रुपए तक जुर्माना वसूला है। बता दें, 1 अप्रैल 2019 के पहले पंजीकृत सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए 30 अप्रैल 2025 तक का समय दिया गया था। साथ ही लंबे समय से वाहन चालकों को नए हाईटेक नंबर प्लेट लगाने की समझाईश दी जा रही थी। इसके बावजूद नियमों को नजरअंदाज किया जा रहा था। इसलिए अब रायपुर पुलिस ने चालानी कार्यवाही शुरू कर दी है। अब भी कई लोगों ने नम्बर प्लेट नहीं बदलवाई है।
नियम और अंतिम तारीख :
केंद्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 50 के तहत सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य है। वहीं केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 39/192 के प्रावधान के तहत बिना HSRP के वाहन चलाने पर यह जुर्माना लगाया जाता है। अधिकारियों ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे निर्धारित समयसीमा के भीतर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा लें, ताकि भविष्य में चालान से बचा जा सके।
इसमें करें आवेदन :
एचएसआरपी लगाने परिवहन विभाग की वेबसाईट https;// cgtransport. gov. in/ के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन करें। मोबाइल नंबर वाहन पोर्टल में अपडेट नहीं होने पर 7869745862, 8871422065, 9752765562, 7898779462, 9752787162 एवं 8982812162 में किसी भी एक मोबाइल नंबर पर कार्यालयीन दिवसों में सुबह 10:30 बजे से शाम 04:00 बजे तक वॉट्सऐप के माध्यम से आवेदन करें। अगर मोबाइलनंबर अपडेट नहीं है तो इस लिंक पर जाकर करें https://vahan.parivahan.gov.in/vahanservice/vahan/ui/feedback/form_feedback.xhtml ।



