हिन्दू युवकों से दोस्ती करने से मुश्किल में फंसी मुस्लिम बेटियां, हैदरी गैंग ने किया घिनौना काम।

बरेली (उ.प्र.) : बरेली में हिंदू पुरुषों के साथ दिखने वाली लड़कियों को परेशान करने वाले हैदरी गैंग का पुलिस ने बीते दिनों खुलासा किया है। इस मामले में बरेली पुलिस ने कथित कट्टरपंथी गिरोह के मामले में जांच तेज कर दी है। इस मामले में एक मस्जिद के इमाम की भूमिका सामने आने के बाद पुलिस अब उसकी लगातार तलाश कर रही है। पुलिस के अनुसार, हैदरी गैंग के कुछ गिरफ्तार सदस्यों से पूछताछ और उनके मोबाइल की जांच में यह बात सामने आई कि एक इमाम ने सोशल मीडिया पर क्यूआर कोड शेयर कर इस समूह के लिए चंदा भी मांगा था। पुलिस ने एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया था, जो सोशल मीडिया पर हैदरी दल 25 बरेली नाम का ग्रुप चला रहा था। 

छह आरोपी गिरफ्तार :

बरेली पुलिस ने इस मामले की जांच के दौरान मामले में छह लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 22 वर्षीय रियाजुद्दीन भी शामिल है। जानकारी के अनुसार पर भी एक मस्जिद में इमाम है। अन्य गिरफ्तार आरोपियों में सहेबाज उर्फ सुफियान, समीर रजा, जैश, शानू और नबी हसन शामिल हैं। सभी की उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच हैं। पुलिस ने बताया कि यह गिरोह के लोग सार्वजनिक स्थलों पर उन लड़कियों से जाकर सवाल करता थे, जिन्हें उन लोग हिन्दू पुरुषों के साथ देखते थे। पुलिस का कहना है कि आरोपी युवक वीडियो बनाकर आपत्तिजनक टिप्पणियों के साथ सोशल मीडिया पर साझा करते थे। यह मामला तब सामने आया जब 8 जून को ऐसा एक वीडियो वायरल हुआ था।

सोशल मीडिया पर शेयर करते थे वीडियो :

जांच में पता चला है कि वीडियो ‘हैदरी दल बरेली’ नामक इंस्टाग्राम अकाउंट से अपलोड किए गए थे। अब तक गिरोह की ओर से लगभग 1 लाख रुपये चंदे के रूप में एकत्र करने की बात सामने आई है। अधिकारियों का कहना है कि पुलिस ने जब ‘हैदरी दल बरेली’ की निगरानी शुरू की तो नबी ने ‘हैदरी दल 25’ नाम से एक नया इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया था। वह इस एकाउंट पर कंटेंट अपलोड करना जारी रखने की कोशिश में था। पुलिस ने मामले में दो बैंक खातों को फ्रीज किया है। पुलिस दानदाताओं की पहचान कर रही है। सर्किल ऑफिसर आशुतोष शिवम ने बताया कि इमाम की गिरफ्तारी के बाद पूरे मामले की तस्वीर और स्पष्ट होगी। उन्होंने कहा कि फरार इमाम ने व्हाट्सएप ग्रुप में क्यूआर कोड भेजा था। उसने 200 रुपये या उससे अधिक की राशि दान करने की अपील की थी, जो ऐसे कार्यों के लिये मांगी गई थी।

दूसरे राज्यों में भी सक्रिय है ग्रुप :

पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह गिरोह स्वतंत्र रूप से संचालित और छोटा समूह लगता है। हालांकि, वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ‘हैदरी दल’ नाम से जुड़े 50 से अधिक सोशल मीडिया ग्रुप्स अन्य जिलों और राज्यों में भी सक्रिय हैं। शाहजहांपुर के एक मदरसे में पढ़ाई करने वाले नबी हसन के मोबाइल से पुलिस को एक नाबालिग बालक से यौन उत्पीड़न के कई वीडियो भी मिले हैं। उसके खिलाफ POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार, नबी हसन ने ‘हैदरी दल 25’ नाम से नया इंस्टाग्राम अकाउंट बनाकर मॉनिटरिंग से बचने की कोशिश की थी, लेकिन अब उस पर भी कार्यवाही की जा रही है। पुलिस ने सोशल मीडिया से सभी आपत्तिजनक वीडियो हटवाए हैं और मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की कानूनी प्रक्रिया तेज कर दी है। इस मामले में आपको बता दें कि लगभग सभी पीड़ित युवतियां मुस्लिम समाज से सम्बंधित बताई गई है।

इमाम की तलाश कर रही पुलिस :

इस मामले में बरेली पुलिस अब इमाम की तलाश कर रही है। पुलिस को शक है कि उसने एक ऐसे ग्रुप की मदद के लिए दान मांगा था, जो दूसरे धर्म के पुरुषों के साथ देखी गई महिलाओं और लड़कियों को निशाना बनाता था और उन्हें परेशान करता था। आरोप है कि समूह के सदस्य सार्वजनिक स्थानों पर दूसरे समुदाय के युवकों के साथ दिखने पर लड़कियों और महिलाओं के पास जाते थे। वे उन्हें असहज महसूस कराने के लिए उनसे भिड़ जाते थे। उनके चरित्र पर टिप्पणी करते हुए उनकी वीडियो रिकॉर्ड करते थे। यह भी पता चला है कि ये लोग आपत्तिजनक भाषा से भरे इन वीडियो को बाद में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते थे। पुलिस के अनुसार कुछ समय पहले पुलिस के सामने ग्रुप का एक वीडियो आया। वायरल वीडियो में एक लड़की को ग्रुप के युवक परेशान करते दिखे थे, जिसमें युवती अपनी नौकरी वाली जगह के युवक के साथ घर जाना बताया था और किस प्रकार के प्रेम सम्बन्ध से इंकार किया था, फिर युवक उसे परेशान करते रहे। जांच में पाया गया कि वीडियो इंस्टाग्राम पर ‘हैदरी दल बरेली’ नामक अकाउंट से शेयर किए गए थे।

छेड़छाड़ का वीडियो वायरल :

पुलिस के अनुसार, आठ जून को एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और अज्ञात लोगों के खिलाफ कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। इसके बाद पुलिस ने सोशल मीडिया से वीडियो डिलीट करवाया। गिरफ्तार आरोपियों में से एक जैश यूनानी मेडिसिन का छात्र है। वहीं, शानू इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। पुलिस ने बताया कि सहबाज, समीर और रियाजुद्दीन ने वीडियो रिकॉर्ड किए थे। जैश और शानू ने आपत्तिजनक भाषा के साथ उन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड किया। शाहजहांपुर के एक मदरसे में पढ़ने वाले नबी हसन ने वीडियो शेयर किए।

बरेली के फरीदपुर थाना क्षेत्र में नबी हसन नाम के युवक को गिरफ्तार किया गया था। उसने मदरसे में पढ़ने वाले एक छात्र का मोबाइल फोन लेकर उसके नंबर से इंस्टाग्राम आईडी बनाई, जिसमें हैदरी दल 25 बरेली नाम से एक ग्रुप बनाया। आरोप है कि इसके जरिए वह सामाजिक धार्मिक उन्माद फैलाने वाली पोस्ट लोगों को भेज कर गलत प्रचार प्रसार कर रहा था। आरोपी ने मदरसे के ही एक छात्र से कई बार दुष्कर्म किया था। उसका अश्लील वीडियो भी बनाया था। आरोपी के फोन में 40 अश्लील वीडियो मिले हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दो मुकदमे दर्ज किए। उसे जेल भेज दिया गया है। बताया गया है कि फरीदपुर क्षेत्र के गांव पिपरथरा निवासी नबी हसन पुत्र शकील अहमद वर्तमान में शाहजहांपुर के एक मदरसे में हाफिज की पढ़ाई कर रहा था। वह हैदरी दल का सदस्य बताया जा रहा है। उसने साथ पढ़ने वाले सीतापुर निवासी किशोर का मोबाइल फोन चुपके से ले लिया। । उसके फोन में 40 अश्लील वीडियो मिले हैं।

महिलाओं-लड़कियों को बनाते थे निशाना

बरेली पुलिस अब एक स्थानीय मस्जिद के इमाम की तलाश कर रही है। उसके बारे में माना जा रहा है कि उसने एक ऐसे ग्रुप की मदद के लिए दान मांगा था, जो कथित तौर पर दूसरे धर्म के पुरुषों के साथ देखी गई महिलाओं और लड़कियों को निशाना बनाता था। उन्हें परेशान करता था। आरोप है कि समूह के सदस्य सार्वजनिक स्थानों पर दूसरे समुदाय के युवकों के साथ दिखने पर लड़कियों और महिलाओं के पास जाते थे। वे उन्हें असहज महसूस कराने के लिए उनसे भिड़ जाते थे। उनके चरित्र पर टिप्पणी करते हुए वीडियो रिकॉर्ड करते थे।

जानकारी सामने आई है कि अक्सर आपत्तिजनक भाषा से भरे इन वीडियो को बाद में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया जाता था। तीन सप्ताह पहले पुलिस के सामने ग्रुप का एक वीडियो आया। वायरल वीडियो में एक लड़की को ग्रुप के युवक परेशान करते दिखे थे। जांच में पाया गया कि वीडियो इंस्टाग्राम पर ‘हैदरी दल बरेली’ नामक अकाउंट से शेयर किए गए थे।

पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया है। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 353 (सार्वजनिक उपद्रव के लिए उकसाने वाले बयान), 196 (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और सद्भाव बनाए रखने के लिए हानिकारक कार्य करना), 79 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए शब्द, इशारा या कार्य करना) और 126 (गलत तरीके से रोकना) के तहत मामला दर्ज किया गया था।