रायपुर : यूँ तो नशा सबका अलग होता है, लेकिन जाम के शौकीनों का मजा कुछ अलग होता है, इनकी महफ़िलें जमती है तो रात का पता नहीं चलता, बस फिर रात निकल जाती है। कुछ ऐसे ही माहौल पर अब पाबन्दी लगने वाली है। खबर आई है कि शहर के तेलीबांधा क्षेत्र में स्थित होटल, बार, क्लब, पब और रेस्टोरेंट अब रात 12 बजे के बाद बंद होंगे। यहां 12 बजे के बाद कोई पार्टी या आयोजन नहीं किया जा सकेगा। डीजे और अन्य साउंड सिस्टम भी निर्धारित समय के बाद इस्तेमाल नहीं किए जा सकेंगे। तेलीबांधा पुलिस ने शनिवार को सभी व्यवस्थापकों को नोटिस जारी किया है।इसके बाद अब समय में बदलाव होगा।
इस नोटिस के उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। सिविल लाइन के सीएसपी रमाकांत साहू ने जानकारी दी है कि प्रशासन ने होटल, ढाबा, क्लब और पब को रात 12 बजे तक खोलने की अनुमति दी है। ऐसे में रात 12:30 बजे तक सभी स्थान बंद कराए जाएंगे। देर रात तक न तो पार्टी की जा सकेगी और न ही शराब परोसी जाएगी। रात के समय सिर्फ फूड पार्सल सेवा की अनुमति रहेगी। आसपास ले सभी पब क्लब बंद करवाये जायेंगे।
होटल, क्लब और पब में किसी भी कार्यक्रम के आयोजन के पूर्व थाने में सूचना देना अनिवार्य है। इसके साथ ही कार्यक्रम से जुड़ी सभी प्रमुख जानकारी और डीजे का विवरण पुलिस को देना जरूरी है। कार्यक्रम में निजी सुरक्षाकर्मी, सीसीटीवी कैमरे और गाड़ियों की पार्किंग व्यवस्था अनिवार्य रूप से करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस तरह से अब नये नियम के अनुसार सबको अपने पब क्लब चलाने होंगे।



