CGMSC ने इन दो दवाओं के इस्तेमाल पर लगाई रोक, जान लीजिये ये जरुरी जानकारी….।

रायपुर : दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CGMSC) ने बुधवार को दो दवाओं पर अस्थायी रूप से दो दवाओं के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है, इसके बारे में लोगों को जानकारी होना जरुरी है। हालांकि यह प्रतिबंध सीमित अवधि के लिए हैं। इन दवाओं पर यह प्रतिबंध नियमित निरीक्षण और निगरानी की प्रक्रिया के तहत किया गया है। इस मामले में छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जांच के दौरान दो दवाओं के इस्तेमाल पर रोक लगाई है। अस्थायी रूप से प्रतिबंधित दोनों दवाओं के भौतिक सत्यापन के दौरान उनके पैकेट्स के रंग भिन्न पाए गए है, जो कि सावधानी बरतने के लिये जरुरी है। वहीँ दोबारा परीक्षण तक उनके इस्तेमाल पर प्रतिबंधित रहेगा।

बैक्लोफेन 10 एमजी टैबलेट के उपयोग पर अस्थायी प्रतिबंध :

कॉर्पोरेशन द्वारा ड्रग वेयरहाउस कवर्धा में किए गए भौतिक सत्यापन के दौरान बैक्लोफेन 10 एमजी टैबलेट (Drug Code – ND88) के Batch No. RT24126 और RT25018 के कुछ पैकेट्स पर रंग परिवर्तन पाए गए थे। इसलिए एहतियातन इन बैचों के वितरण व उपयोग पर अस्थायी रोक लगाते हुए नमूनों को पुनः परीक्षण के लिए भेजा गया है। जांच के बाद ही इस पर निर्णय लिया जायेगा।

ड्रग सुक्रोज 100 एमजी इंजेक्शन को किया गया प्रतिबंधित :

रीजनल ड्रग वेयरहाउस बिलासपुर से आयरन सुक्रोज 100 एमजी इंजेक्शन (ड्रग कोड – D285), बैच No. V24104 को प्राथमिक स्वास्थ्य एवं जच्चा-बच्चा केंद्र, बंधवापारा (हेमू नगर) में उपयोग के दौरान एक मरीज में साइड इफेक्ट की सूचना के बाद CGMSC ने संबंधित बैच के उपयोग पर भी एहतियातन अस्थायी रोक लगा दी है। ड्रग वेयरहाउस कवर्धा में किए गए भौतिक सत्यापन के दौरान छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बैक्लोफेन 10 एमजी टैबलेट और रीजनल ड्रग वेयरहाउस बिलासपुर से आयरन सुक्रोज 100 एमजी इंजेक्शन के इस्तेमाल पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाया गया है।

इस मामले में कॉर्पोरेशन ने स्पष्ट किया है कि दोनों प्रकरणों की जांच एवं दवाओं के परीक्षण परिणामों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई निविदा की शर्तों और नियमों के अनुसार की जायेगी।