छत्तीसगढ़ : अगर आपके पास भी 15 साल पुराना वाहन है तो ये खबर आपके लिये है….।

रायपुर : पुराने वाहनों को लेकर भारत सरकार ने वाहन स्क्रैप नीति लागू की हुई है, जिसको लेकर कोई भी सजग नहीं है, भारत सरकार ने इस मामले में जो नीति लागू की है, उसके अनुसार पुरानी और अनुपयोगी, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से सड़कों से हटाने की एक पहल है। इसका प्रमुख उद्देश्य वायु प्रदूषण कम करना, सड़क सुरक्षा बढ़ाना और नया ऑटोमोबाइल उद्योग को बढ़ावा देना है। वहीँ इसको लेकर छत्तीसगढ़ के रायपुर में परिवहन विभाग ने पहल शुरू की है, जिसमें 15 साल पुराने करीब 8 हजार वाहनों को जल्दी ही स्क्रैप करेगा। इसमें लगभग 2000 शासकीय और गैर शासकीय 6000 वाहन शामिल हैं। इसके लिए सभी शासकीय विभाग और विभागाध्यक्षों (पुलिस और सुरक्षा बल को छोड़कर) को पत्र लिखा गया है। इसमें उन्हे कबाड़ हो चुके वाहनों की जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया है।

इस संबंध में सचिव परिवहन विभाग एस प्रकाश की अध्यक्षता में महानदी भवन में बैठक आयोजित की गई थी। इस दौरान विभागों को वाहन क्रमांक, वाहन आबंटित व्यक्ति /संस्था का नाम, वाहन का प्रकार वर्तमान में वाहन संचालित है या नहीं। इससे केवल दस्तावेजों में पंजीकृत वाहनों की संया की जानकारी मिलेगी। ऐसे में ऐसे सभी वाहनों की जानकारी निकाली जायेगी।

इसके आधार पर सड़कों पर दौड़ रहे वाहनों की वास्तविक संख्या की भी जानकारी मिलेगी। इसके आधार पर उक्त वाहनों का पंजीयन निरस्त किया जाएगा। वहीं, 15 साल पुराने वाहनों का ब्यौरा मिलने के बाद शासकीय स्क्रैप सेंटर में वाहनों को स्क्रैप किया जाएगा। बता दें कि राज्य में अप्रैल 2021 में स्वैच्छिक स्क्रैप पॉलिसी लागू की गई है। वहीँ इस मामले में परिवहन विभाग धीरे – धीरे सख्ती दिखाने के मूड में है।

स्क्रैप कराने पर दोहरा लाभ :

इसके साथ ही आपको बता दें कि पुराने हो चुके वाहनों को शासकीय स्क्रैप सेंटर में स्क्रैप कराने पर वाहनों की कीमत के साथ ही नई वाहन खरीदने पर 2 फीसदी टैक्स में भी छूट मिलेगी। शासन द्वारा अधिकृत स्क्रैप सेंटर में वाहन स्क्रैप कराने पर वाहन मालिक को सर्टिफिकेट जारी किया जायेगा। जिसके बाद पुरानी गाड़ी की स्क्रैप वैल्यू से नई गाड़ी खरीदते समय एक्स शोरूम प्राइस पर 5 फीसदी तक का डिस्काउंट मिलेगा। इस योजना के तहत कोई भी उपभोक्ता पुराने वाहन के बदले नये वाहन की खरीदी कर सकता है।

अतिरिक्त परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर ने बताया कि पुरानों वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए सभी शासकीय विभागों को पत्र लिखा गया है। इसमें नहीं चलने योग्य वाहनों की जानकारी मांगी गई है। बताया जाता है कि सरकारी विभागों में जो पुराने वाहन हैं, उन्हें रोड पर नहीं चलाया जा रहा है। ऐसे वाहन दफ्तर परिसर और अन्य स्थानों में रखे गए है। आगे चलकर परिवहन विभाग कड़ाई से ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्यवाही करेगा।

इस तरह करें आवेदन :

वाहनों को स्क्रैप कराने के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पुराने वाहनों को स्क्रैपिंग के लिए पंजीकृत करने के लिए आधिकारिक वेबसाईट https://vscrap.parivahan.gov.in/vehiclescrap/vahan/welcome.xhtml पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही ऑफलाइन आवेदन करने पर वाहन के दस्तावेजी साक्ष्य आरसी और वाहन खरीदी का रसीद लेकर धनेली स्थित स्क्रैप सेंटर जाना पडे़गा। बता दें कि पुराने और खराब हो चुके वाहन वायु प्रदूषण और सड़क सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा हैं। उन्हें स्क्रैप करने से प्रदूषण कम होने के साथ ही सड़क हादसों को रोकने में मदद मिलेगी। ऐसे में सभी पुराने वाहन चालकों को समय रहते इनका निपटारा करवा लेना चाहिये।