SIR 2003 की सूची में जिनके रिश्तेदार का नाम नहीं होगा, फॉरेनर्स एक्ट के तहत उनको होगी जेल : विजय शर्मा।

रायपुर : मतदाताओं की जानकारी को अब डिजिटल तरीके से ऑनलाईन किया जा रहा है, जिसको लेकर SIR शुरू किया गया है। ऐसे में छत्तीसगढ़ सहित 12 राज्यों में चल रही SIR प्रक्रिया को लेकर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बड़ा बयान दिया है।उन्होंने कहा कि 2003 की मतदाता सूची में जिनके एक भी ब्लड रिलेटिव (परिवार के सदस्य) का नाम नहीं होगा, उन पर फॉरेनर एक्ट और ऐसे बहुत से कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी और उन्हें जेल भेजा जायेगा। ऐसे में आम लोगों के लिये मुसीबत भी खड़ी हो सकती है।

इस मामले में पत्रकारों से चर्चा के दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने SIR प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट कहा है – “SIR के लिए जो गणना पत्र घरों में दिया जा रहा है, वह 2025 की मतदाता सूची के आधार पर जनरेटेड है। ऐसे में सूची में शामिल मतदाता के किसी रक्त सम्बन्धी वाले का नाम 2003 की मतदाता सूची में अवश्य ही होना चाहिए, और अगर नहीं है, तो परीक्षण करना होगा और इससे ऐसे लोग पकड़े जाएंगे, तो फॉरेनर्स एक्ट और ऐसे बहुत सारे कानूनी प्रावधान है, जिनके तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी और जेल में डाले जाएंगे।”

यहाँ हम अपने पाठकों यह बताना जरूरी समझते हैं कि फॉरेनर एक्ट किसी भी भारतीय नागरिक के लिए लागू नहीं होता है। यह केवल दूसरे देश से आने वाले लोगों पर लागू होता है। ऐसे में यदि आप भारतीय नागरिक है तो कोई दिक्कत नहीं होगी और खुद को भारतीय मतदाता साबित करने के लिये पर्याप्त मौके दिये जायेंगे। वहीँ फॉर्म को जमा करना भी जरुरी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 4 दिसंबर तक चलेगी SIR प्रक्रिया चलेगी।

छत्तीसगढ़ में SIR 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य है। लेकिन अब अंतिम तारीख को कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में पीसीसी चीफ बैज ने प्रकिया की अंतिम तारीख को आगे बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा- “प्रदेश में BLO परेशान हैं। इतने दिनों में काम पूरा नहीं हुआ है। 6 दिनों में और क्या होगा?” वहीँ आपको बता दें की BLO को भी इस प्रक्रिया की पूरी जानकारी नहीं है, जिससे यह कार्य आधे – अधूरे हो रहे है, और आम लोग भी परेशान हो रहे है।