प्रशासनिक अनुमति के बिना छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति लगाने नेशनल हाईवे पहुंचे किसान मोर्चा के 6 सदस्य गिरफ्तार।

महासमुंद : बीते माह छत्तीसगढ़ महतारी के अपमान के बाद राज्य में क्षेत्रवाद की भड़क गई थी, जिसके बाद राज्य का माहौल खराब हो गया था। वहीँ जब भी कोई कार्य क्षेत्रिय आधार पर किया जाता है, तो उसकी एक प्रशासनिक प्रक्रिया होती है, ऐसे में उसका पालन ना आपराधिक होता है। ऐसे ही बिना अनुमति के छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति लगाने का मामला सामने आया है, जहाँ इस मामले में राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पर तुमगांव थाना क्षेत्र में छत्तीसगढ़ किसान मोर्चा के छह सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में नेशनल हाईवे पेट्रोलिंग के कर्मचारी कमलेश पटेल ने शिकायत दर्ज कराई थी कि किसान मोर्चा के लोग NHAI की भूमि पर छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति स्थापित कर रहे थे, जिससे रायपुर–सरायपाली मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बाधित हो रही थी। यह सड़क सुरक्षा का मामला बताया गया है।

इस शिकायत के बाद मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने किसानों को समझाईश दी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मूर्ति स्थापना का प्रयास जारी रखा और विवाद भी करने लगे। इसके बाद पुलिस ने हस्तक्षेप करते हुए हाईवे पेट्रोलिंग कर्मचारी के आवेदन के आधार पर कार्यवाही की। अधिकारियों का कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण या अवरोध कानूनन दंडनीय अपराध है। जिसको लेकर आरोपियों पर कार्यवाही की गई।

पुलिस ने इस मामले में बीएनएस की धारा 285, 3(5) तथा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 8B के तहत अपराध दर्ज किया है। इस मामले में गिरफ्तार छह लोगों को न्यायालय में पेश किया गया है। यह घटना तुमगांव थाना क्षेत्र के करणी कृपा प्लांट के सामने की बताई जा रही है, जहां फिलहाल पुलिस निगरानी बढ़ा दी गई है। वहीँ किसी प्रकार का विवाद ना बढ़े , इसलिये पुलिस सतर्कता बरत रही है।