सूदखोरी के मामले में तीन गिरफ्तार, उधार दिए रकम का चार गुना कर चुके थे वसूली, फिर भी कर रहे थे परेशान।

दुर्ग/भिलाई : सूदखोरी के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। प्रकरण में कुछ आरोपी अभी भी फरार बताये जा रहे है। आरोपियों ने संगठित होकर प्रार्थी को उधार में दिए रकम से चार गुना वसूलने के बाद सेवानिवृत्ति में मिली रकम को हड़पने की साजिश की थी। लेकिन मामला पुलिस में जाने के बाद आरोपी अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाये थे। सूदखोरी के मामले में पुलिस ने जिन तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है उसमें ओम प्रकाश (57) सेक्टर- 7 भिलाई नगर, प्रदीप नायक( 38) सेक्टर-1 भिलाई और एम कृष्णा रेड्डी (28) तालपुरी भिलाई नगर शामिल है।

मामले के अनुसार भिलाई भट्ठी पुलिस से प्राप्त जानकारी के मुताबिक प्रार्थी अजय टोटेकर को धरेलू कार्य के लिए कुछ रुपये की आवश्यकता थी तब उसने प्रदीप नायक से रुपये मांगे। प्रदीप नायक ने एम कृष्ण रेड्डी उर्फ सोनू के माध्यम से जयदीप सिंह नामक व्यक्ति से 28 फरवरी 2025 को तीन लाख रुपये उधारी में ब्याज पर उसे दिलवाया और बंधक के रूप में प्रगति महिला नागरिक सहकारी बैंक सेक्टर दो का पांच नग कोरे चेक एवं दो पेपर पर एग्रीमेंट हेतु हस्ताक्षर कराया जाकर रख लिया था।

पुलिस के मुताबिक प्रार्थी द्वारा जून 2025 में जयदीप सिंह को ब्याज सहित पूरी रकम वापस करने के बाद भी जयदीप सिंह ने अभी ब्याज बचा है और रुपये देना पड़ेगा कहकर प्रार्थी का चेक एवं एग्रीमेंट के पेपर वापस नहीं किया। जिससे प्रार्थी काफी परेशान होने लगा।

आरोपियों ने बैंक पहुंचकर धमकाया :

  • 30 नवंबर 2025 को प्रार्थी बीएसपी से रिटायर हुआ। प्रार्थी द्वारा तीन दिसंबर 2025 को अपनी पत्नी के साथ महिला नागरिक सहकारी बैंक सेक्टर -2 में सेवानिवृत्ति से खाते में प्राप्त रकम को दूसरे खाते में ट्रांसफर करने गया तो आरोपी जयदीप सिंह कृष्ण रेड्डी ,प्रदीप नायक अपने 8-10 साथियों के साथ बैंक पहुंचा था।
  • ब्‍याज में लिया उधारी रकम अभी तक नहीं दिए हो कहकर प्रार्थी एवं उसकी पत्नी को गंदी-गंदी गाली गलौज एवं मारने की धमकी व डरा धमका कर प्रार्थी के नौ लाख रुपये को आरटीजीएस के माध्यम से व एक लाख नगद कुल 10 लाख रुपये जबरदस्ती अपने परिचित के खाते में ट्रांसफर करा लिया था।
  • पुलिस ने शिकायत पर अपराध दर्ज कर प्रकरण को विवेचना में लिया है। वहीँ विवेचना के दौरान यह बात सामने आई कि आरोपित प्रदीप नायक, एम कृष्णा रेड्डी, ओम प्रकाश एवं जयदीप सिंह द्वारा संगठित होकर उधारी में पैसा देकर प्रार्थी को डरा धमकाकर ब्याज में दिए रकम मिल जाने के बाद भी उद्यापन के माध्यम से अन्य आरोपियों के साथ मिलकर आरोपी जयदीप सिंह द्वारा जबरदस्ती प्रार्थी से जबरदस्ती पैसा लिया गया था।
  • इस मामले में पुलिस ने धारा 296, 351(3), 308 (2),111, 3(5) बीएनएस एवं छत्तीसगढ़ ऋणीयों का संरक्षण अधिनियम 1937 की धारा 4 के तहत आरोपी ओमप्रकाश, प्रदीप नायक, एम कृष्णा रेड्डी को गिरफ्तार कर न्यायिक डिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस ने आरोपीगण के कब्जे से प्रार्थी से अवैध वसूली करने लिए गए विभिन्न बैंक के चेक,एग्रीमेंट के दस्तावेज बरामद किया है।