रायपुर : राज्य में गांजा तस्करी और ड्रग्स की सप्लाई अपने चरम पर है, गली – गली गांजा बिक रहा है और नशेड़ी आये दिन किसी ना किसी को मामूली विवाद में मौत के घाट उतार रहे है, पुलिस नशे के सौदागरों पर लगातार कार्यवाही कर रही है, लेकिन इन तस्करों के काम में कोई कमी नहीं आ रही है। वहीँ अब फिर से अवैध मादक पदार्थ गांजा की बिक्री करने के आरोपी दंपत्ति के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए SAFEMA/NDPS कोर्ट ने लगभग 35 लाख की अवैध संपत्तियों को फ्रीज किया गया है, सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इन्होने गांजे की तस्करी से संपत्तियां तैयार की है। वहीँ जांजगीर थाना क्षेत्र अंतर्गत जर्वे निवासी आरोपी महेंद्र साहू पिता किशन लाल साहू के विरुद्ध पूर्व में 4 अपराध NDPS एक्ट के तहत जिला जांजगीर चांपा में भी मामले दर्ज है।
इसके पहले NDPS विशेष न्यायालय, जिला–जांजगीर चांपा 26 जुलाई 2019 को महेंद्र साहू को 10 वर्ष के सश्रम कारावास दे चुका है। इसके साथ ही 30 दिसंबर 2025 को SAFMA/NDPS कोर्ट, मुंबई ने नारकोटिक्स पदार्थों के अवैध तस्करी से महेंद्र साहू और उसकी पत्नी चित्रलेखा साहू द्वारा अर्जित लगभग 35 लाख की चल-अचल संपत्ति को NDPS अधिनियम 1985 की धारा 68(C) का उल्लंघन पाते हुए फ्रीज करने का आदेश जारी किया है। दोनों पति और पत्नी के ऊपर मामले दर्ज है और उन पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है, इन लोगों ने गांजे की बड़ी मात्रा में बिक्री की है, इनके संपर्कों की जांच की जा रही है।



