रायपुर : पेट्रोल का प्रयोग अब लगातार कम होता जा रहा है और ईवी गाड़ियों का प्रयोग बढ़ता ही जा रहा है, जिसके लिये चार्जिंग स्टेशन की जरूरत है जो कि इस समय काफी कम संख्या में है, ऐसे में अब राजधानी सहित राज्यभर में पहली बार ऐसा हो रहा है जब निजी अपार्टमेंट और कॉम्प्लेक्स में भी ईवी चार्जिंग स्टेशन खुल सकेंगे। अभी तक ईवी गाड़ियों को चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन खोलने का काम संबंधित जिला प्रशासन और निगम वाले ही कर रहे थे। इसमें नामी कंपनियों के साथ एमओयू भी किया जा रहा था। लेकिन जितनी तेजी से ईवी गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, उसकी तुलना में चार्जिंग स्टेशन की संख्या बेहद कम है। अधिकतर जगहों पर चार्जिंग स्टेशन नहीं खुल पा रहे है।
राजधानी में अभी 14 और राज्यभर में करीब 290 चार्जिंग स्टेशन हैं। विशेषज्ञों के अनुसार अभी छत्तीसगढ़ में 1.69 लाख से ज्यादा ईवी गाड़ियां दौड़ रही हैं, उसकी तुलना में स्टेशनों की संख्या दोगुनी होनी चाहिये, जिसको लेकर अब सरकार जागी है और इसके लिये नियमों में अब ढील दी गई है।
आवास एवं पर्यावरण विभाग के अफसरों के अनुसार अभी तक चार्जिंग स्टेशन और सीएनजी पंप के लिए नीति तैयार नहीं थी। ईवी गाड़ियों की संख्या बढ़ने के बाद ही नई गाईडलाइन जारी की गई है। यही वजह है कि अभी इसमें जरूरी संशोधन के लिए आम लोगों से सुझाव भी मांगे गए हैं। वहीँ पॉलिसी तय नहीं होने की वजह से ही स्टेशन और पंप खोलने में कई तरह की परेशानी हो रही थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, इसके लिये सरकार ने नये नियम जारी करने की बात कही है।
अधिसूचना जारी, लोगों से 15 दिन में मांगे गए सुझाव :
- चार्जिंग स्टेशन और सीएनजी पंप के लिए अभी तक गाईडलाइन नहीं थी, अब पहली बार बनी है।
- सीएनजी गैस पंप के लिए भी शर्तों को किया गया है आसान, नेशनल हाइवे के साथ शहर में भी खोल सकेंगे।
- राजपत्र मेंं अधिसूचना जारी, टाउन प्लानिंग वालों ने लोगों से भी मांगे सुझाव, 15 दिन का दिया समय।
- सरकार ने माना, चार्जिंग स्टेशन और सीएनजी गैस पंप खुलने से बिक्री बढ़ेगी ईवी गाड़ियों की।
- ज्यादा चार्जिंग स्टेशन खुलने से शुल्क भी कम लगेगा, लोग घरों के पास कर सकेंगे गाड़ी चार्ज।
अब ऐसे होंगे नए नियम :
- नए चार्जिंग स्टेशन अपार्टमेंट, कॉम्प्लेक्स, इंडस्ट्रियल एरिया, स्टेट और नेशनल हाइवे, विकास केंद्रों में, शॉपिंग मॉल, कॉम्प्लेक्स, जहां पुलिस और सुरक्षा बल वाले अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
- नया चार्जिंग स्टेशन जहां खोला जाए वहां 13.5 मीटर x 5.5 मीटर की जगह होनी चाहिए। ऐसी सड़क पर चार्जिंग स्टेशन नहीं खोल पाएंगे जहां सड़क का अधिकार 30 मीटर से कम हो।
- चार्जिंग स्टेशन खोलने के लिए विस्फोटक, अग्निशमन विभाग सहित कई संबंधित विभागों से एनओसी जरूरी होगी। किसी भी तरह के हादसों से निपटने सभी जरूरी उपकरण भी रखने होंगे।
- क्षेत्रीय और विकसित जिला पार्क को छोड़कर स्टेट और नेशनल हाइवे में सीएनजी पंप खोले जा सकेंगे। विकास केंद्र वाली जगह, ट्रांसपोर्टिंग एरिया और नई मुख्य सड़कों पर खोल सकेंगे।
- इसके लिए 1080 मीटर यानी 36×30 मीटर की जगह होनी चाहिए। 30 मीटर से कम वाली सड़कों पर नहीं खोल सकेंगे। विस्फोटक-अग्निशमन विभाग की एनओसी अनिवार्य है।
- सार्वजनिक चार्जिंग केंद्र राजमार्गों/ सड़क किनारे दोनों ओर प्रत्येक 25 किमी पर खोले जा सकते हैं। फास्ट चार्जिंग के लिए जरूरी उपकरण होंगे। रेस्टोरेंट-पार्किंग के लिए भी जगह अनिवार्य।
टाउन प्लानिंग विभाग में दे सकते हैं सुझाव :
आवास एवं पर्यावरण विभाग के विशेष सचिव देवेंद्र भारद्वाज ने यह अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार नए नियम लागू किए गए हैं। लेकिन इसमें आम लोगों से भी सुझाव मांगे गए हैं। इस नए नियमों पर कोई भी व्यक्ति 24 फरवरी तक अपने सुझाव आवास एवं पर्यावरण मंत्रालय तक पहुंचा सकता है। तय समय के बाद किसी भी तरह की आपत्ति या सुझाव स्वीकार नहीं किए जाएंगे। विभाग के अफसरों का कहना है कि जरूरी और सुझावों को जरूर शामिल किया जाएगा। ऐसे में लोग अपने सुझाव दे सकते है।



