राजधानी के महत्वपूर्ण स्थानों में धरना-प्रदर्शन, जुलूस पर लगा प्रतिबन्ध, पुलिस आयुक्त ने जारी किया आदेश।

रायपुर : राजधानी में ट्रैफिक की बढ़ती समस्या को लेकर, राजधानी रायपुर की हेवी ट्रैफिक वाली सड़कों पर यातायात व्यवस्था बनाए रखने को लेकर रायपुर कमिश्नरेट ने नया आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार 4 प्रमुख मार्गों पर अब रैली, जुलूस और प्रदर्शन जैसे सार्वजनिक आयोजनों पर पाबंदी लगा दी गई है। अगले दो महीने तक के लिये आदेश लागू किया गया है, जिसके इन मार्गों पर आयोजन नहीं किये जा सकेंगे  ।

जारी आदेश के मुताबिक, सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक बीएनएसएस 2023 की धारा 163 तक सार्वजनिक आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। वहीँ आदेश का आदेश का उल्लंघन करने पर कार्यवाही की जायेगी। पुलिस कमिश्नर ने आम नागरिकों और संगठनों से अपील की है कि वे शहर में शांति और सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन का सहयोग करें और आदेश का पालन करें।

इन सड़कों पर नहीं निकाल सकेंगे रैली :

1. जी.ई. रोड: शारदा चौक से जयस्तंभ चौक होते हुए फूल चौक तक।
2. एम.जी. रोड: जयस्तंभ चौक से कोतवाली चौक तक।
3. सदर बाजार रोड: कोतवाली से सत्ती बाजार चौक तक।
4. एम.जी. रोड: मौलाना चौक से शारदा चौक तक।