राजनांदगांव : जिले में दो पक्षों में गैंगवार के चलते नंदई में 31 अगस्त 2022 दो युवकों की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। उस समय राम सत्ता साप्ताहिक कार्यक्रम के आयोजन के दौरान सुबह करीब 5 बजे कार्यक्रम स्थल पर गैंगवार के चलते दो पक्ष में विवाद हो गया था। गौरी नगर निवासी 23 वर्षीय विकास उर्फ कान्हा सारथी, पिता मोहन लाल सारथी और नंदई निवासी 22 वर्षीय जितेन्द्र साहू पिता परमानंद साहू पर दूसरे पक्ष के युवकों ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया गया। इस खूनी संघर्ष में विकाश उर्फ कान्हा सारथी की मौके पर ही मौत हो गई थी। इसके बाद हत्यारों ने युवक के शव को नाले में फेंक दिया। नंदई क्षेत्र में 31 अगस्त 2022 को हुआ दोहरा हत्याकांड सिर्फ एक झगड़ा नहीं, बल्कि संगठित और घातक हमले का मामला था। करीब चार साल की सुनवाई और साक्ष्यों की पड़ताल के बाद अदालत ने इस केस में 11 आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह घटना चार साल पहले की है, जब यह घटना हुई थी। आरोपियों ने एकजुट होकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया था।
आरोपियों ने विकास उर्फ कन्हैया सारथी को निशाना बनाते हुए उस पर चाकू, तलवार और डंडों से लगातार हमला किया था, जिसके चलते मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस बीच झगड़ा रोकने की कोशिश कर रहे जितेंद्र साहू को भी हमलावरों ने नहीं छोड़ा। उसे कन्हैया का साथी समझकर चाकू मार दिया था। वहीँ घायल हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई थी। इस तरह एक मामूली विवाद ने दो लोगों की जान ले ली और मामला दोहरे हत्याकांड में बदल गया था।
इस घटना के तुरंत बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। घटना स्थल से खून से सनी मिट्टी, हथियार और अन्य भौतिक साक्ष्य जब्त किये गये थे। वहीँ आसपास के घर से DVR (CCTV) फुटेज भी कब्जे में लिया गया, जिससे घटनाक्रम की पुष्टि हुई। इसके अलावा गवाहों के बयान, आरोपियों के मेमोरेंडम और फॉरेंसिक रिपोर्ट ने केस को मजबूत आधार दिया। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धाराएं 147, 148, 149 (दंगा), 302 (हत्या), 120-बी (षड्यंत्र) और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत चालान पेश किया गया।
अदालत में सुनवाई के दौरान यह साबित हुआ कि आरोपी न सिर्फ समूह में थे, बल्कि हथियारों के साथ पूर्व नियोजित तरीके से हमला करने पहुंचे थे। अदालत ने जिन 11 आरोपियों को दोषी ठहराया गया है, उनमें मोहन लाल यादव, छगन उर्फ बिल्लू उर्फ कल्लू साहू, सोहेल खान उर्फ सोनू, दुर्गेश उर्फ दुग्गू नेताम, ओमप्रकाश सिन्हा उर्फ राजा, रूपेश उर्फ लक्की नेताम, कुशल साहू उर्फ भैरव, सुनील यादव उर्फ सेठी, प्रशांत उर्फ गोलू पवार, अमित गोंड और पुलकित केमे शामिल हैं। सभी को आजीवन कारावास के साथ अर्थदंड की सजा दी गई है। वहीं, साक्ष्य के अभाव में दो आरोपियों सुमित यादव और राहुल उर्फ लक्ष्मण पवार को बरी कर दिया गया है।
शहर में दहशत का माहौल :
गैंगवार की इस घटना के बाद से शहर के लोगों ने कहा है कि माहौल दिनों दिन खराब हो रहा है। आपराधिक तत्वों को हौसले बुलंद होते जा रहा है। आपराधिक तत्व के लोग नशे की हालत में गैंग बना कर घूमते रहते हैं और विवाद की स्थिति में घटना को अंजाम देते हैं। शहर में पान-ठेला, होटल अन्य प्रतिष्ठान देर रात तक खुली रहती है। इन दुकानों में गांजा, शराब सहित नशे के अन्य सामान की बिक्री हो रही है। अराजक तत्व रात भर नशे में घूम रहे हैं। बावजूद इसके दुकानों को बंद कराने व रात में घूमने वालों पर पुलिस कार्यवाही नहीं कर रही है, क्षेत्र का माहौल लगातार होता ही जा रहा है।



