साईबर ठगी होने पर तुरंत करें ये काम, तुरंत मिल सकती है, 50 हजार तक की राशि, नहीं काटने पड़ेंगे पुलिस के चक्कर, जानें जरुरी प्रक्रिया।

रायपुर : ठगी का शिकार होने पर क़ानूनी कार्यवाही के लिये लम्बी प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है, उसके बाद ही रकम वापस मिल पाती है, लेकिन कम रकम होने पर पीड़ित के कई खर्च भी जाते है, ऐसे में कम रकम होने पर पीड़ित के लिये दोहरी मुसीबत खड़ी हो जाती है, वहीँ अब इस परेशानी का समाधान करते हुये, साईबर ठगी के मामलों में आम नागरिकों को राहत प्रदान करने के लिए Money Restoration Module (MRM) पोर्टल की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। यदि साईबर ठगी की राशि समय पर शिकायत करने के बाद होल्ड हो जाती है, तो पात्र पीड़ित ऑनलाईन आवेदन कर अपनी राशि वापस पाने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। विशेष रूप से ₹50,000 तक की साईबर ठगी की राशि बिना FIR कराये भी पात्रता के अनुसार MRM पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर वापस प्राप्त की जा सकती है।

पीड़ित को MRM पोर्टल से मिली राहत :

पुलिस कमिश्नरेट रायपुर के थाना गुढ़ियारी क्षेत्र निवासी रजनीश गुप्ता के साथ हुई साइबर ठगी के मामले में ₹30,000 की राशि होल्ड हुई थी। MRM पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने पर मात्र तीन दिनों के भीतर ₹20,000 की राशि उनके बैंक खाते में वापस प्राप्त हो गई।

साइबर ठगी होने पर क्या करें?

साइबर ठगी होने पर आम नागरिकों को तुरंत 1930 पर शिकायत करनी चाहिए। इसके अलावा https://cybercrime.gov.in/Webform/Index.aspx पर ऑनलाईन शिकायत दर्ज की जा सकती है। यदि ठगी की राशि होल्ड हो जाती है, तो MRM पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन कर राशि वापस पाने की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। इसको लेकर पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि MRM पोर्टल की इस महत्वपूर्ण सुविधा की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचायें, ताकि साइबर ठगी के पीड़ित पात्र नागरिक समय पर आवेदन कर अपनी होल्ड राशि वापस पाने की प्रक्रिया का लाभ ले सकें। इससे पीड़ित लोगों को जल्द ही अपनी रकम मिल सकेगी।

MRM PORTAL (मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल) :

साईबर ठगी की होल्ड राशि वापस पाने का आसान ऑनलाईन माध्यम :

घर बैठे करें आवेदन : 50 हजार तक की ठगी की राशि बिना FIR कराए भी वापस पा सकते हैं।

MRM PORTAL क्या है?

MRM Portal (Money Restoration Module) भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक पोर्टल है, जिसके माध्यम से साइबर ठगी के शिकार व्यक्ति अपनी होल्ड (फ्रीज) हुई राशि वापस पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

कब उपयोग करें?

जब आपकी साइबर ठगी की शिकायत के बाद संबंधित बैंक या भुगतान गेटवे द्वारा राशि होल्ड (फ्रीज) कर दी गई हो, तब आप MRM Portal के माध्यम से राशि वापसी (Refund) के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

MRM PORTAL पर आवेदन की सरल प्रक्रिया

  1. साइबर ठगी की शिकायत दर्ज करें: तुरंत 1930 पर कॉल करें या www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें।
  2. राशि होल्ड होती है: समय पर शिकायत करने से ठगी की राशि बैंक/भुगतान चैनल में होल्ड (फ्रीज) हो सकती है।
  3. MRM Portal पर जाएं: अपने ब्राउज़र में https://mrm-ncrp.mha.gov.in खोलें और लॉगिन करें।
  4. आवश्यक जानकारी भरें:
    • रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर (OTP के लिए)
    • NCRP Acknowledgement Number (14 अंकों का)
    • PAN Card
    • बैंक खाता नंबर और IFSC Code
    • आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें
  5. आवेदन सबमिट करें: सभी जानकारी भरकर ऑनलाइन आवेदन सबमिट करें। इसके बाद आपको एक रिसिप्ट/नंबर मिलेगा जिससे आप अपने आवेदन की स्थिति (Status) देख सकते हैं।
  6. राशि वापस पाएं: आवेदन के सत्यापन या निश्चित प्रक्रिया के अनुसार होल्ड राशि आपके बैंक खाते में वापस कर दी जाती है।

साइबर ठगी से बचने के लिए सावधान रहें

  • किसी अनजान कॉल, लिंक, मैसेज या ऑनलाइन ऑफर पर विश्वास न करें।
  • OTP, UPI PIN, ATM कार्ड की जानकारी किसी से साझा न करें।
  • अनजान APK फाइल डाउनलोड न करें।
  • सोशल मीडिया पर किसी स्कीम/इन्वेस्टमेंट ऑफर से सावधान रहें।
  • संदिग्ध गतिविधि होने पर तुरंत जांच करें और जानकारी साझा करें।

महत्वपूर्ण बातें

  • MRM Portal का उपयोग केवल उन्हीं मामलों में करें जहां राशि होल्ड हुई हो।
  • शिकायत का Acknowledgement Number, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और PAN Card साथ रखें।
  • आवेदन के बाद मिलने वाली Request ID सुरक्षित रखें। किसी भी सहायता के लिए 1930 पर संपर्क करें।

साइबर ठगी होने पर शिकायत के लिए 1930 या www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। जागरूक नागरिक | सुरक्षित डिजिटल समाज पुलिस कमिश्नरेट रायपुर (आपकी सुरक्षा, हमारी जिम्मेदारी)