12 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी राकेश जांगड़े गिरफ्तार, बालिका सुरक्षित बरामद, बीएनएस व पॉक्सो एक्ट के तहत कार्यवाही।

बिलासपुर : चक्करभाठा थाना क्षेत्र में 12 वर्ष 4 माह की एक नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने 22 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही पुलिस ने अपहृत बालिका को भी सुरक्षित बरामद कर लिया है।

परिजनों की शिकायत पर हरकत में आई पुलिस :

पुलिस के अनुसार, पीड़िता के परिजनों ने 15 जुलाई 2026 को चक्करभाठा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी नाबालिग बेटी को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। नाबालिग से जुड़ा मामला होने के कारण पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में विशेष टीम गठित कर तलाश शुरू की।

मुंगेली का रहने वाला है आरोपी :

जांच के दौरान मिले सुरागों और मुखबीर की सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने दबिश देकर आरोपी राकेश जांगड़े (22 वर्ष), निवासी डीगोरा चरोटी (थाना पथरिया, जिला मुंगेली) को धर दबोचा। पुलिस ने उसके कब्जे से नाबालिग को सकुशल बरामद किया। पूछताछ के दौरान पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसे बहला-फुसलाकर ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया।

बीएनएस और पॉक्सो की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज :

पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 137(2), 64(2)(एम) और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धारा 4 व 6 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।

आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेजने की कार्यवाही जारी है। वैधानिक व चिकित्सीय प्रक्रियाओं के बाद बालिका को सुरक्षित परिजनों के सुपुर्द किया जा रहा है तथा पुलिस मामले की विस्तृत विवेचना कर रही है।