प्रदेश में 24 मार्च तक इन जगहों में धारा 144 लागू, नहीं होंगे कोई सभा, समारोह, कार्यक्रम या प्रदर्शन।

रायपुर। छत्तीसगढ़ की पांचवी विधानसभा का सोलहवां सत्र 1 मार्च से 24 मार्च तक निर्धारित किया गया है। इस दौरान शहर में धारा 144 लागू किया गया है। जिससे किसी भी प्रकार के सभा, समारोह, जुलूस, प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। ताकी शासकीय कार्य शांतिपूर्वक संपन्न हो सके।

इन इलाको में लगा धारा 144
1 मार्च से 24 मार्च तक ज्ञानगंगा स्कूल टर्निंग बलौदाबाजार रोड से विधानसभा जीरो प्वाईंट तक, अवंतिबाई चौक से व्ही. आई.पी. तिराहा-जीरो प्वाईंट तक, बरोदा चौक से जीरो प्वाईंट तक तथा कचना मोड से धनेली मोड तक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू रहेगा।

कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने बताया
कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने बताया कि विधानसभा भवन में शासकीय कार्य सुचारू रूप से शांतिपूर्वक संपन्न कराए जाने के दृष्टिकोण से जिला प्रशासन द्वारा उक्त क्षेत्र में सभा, समारोह, प्रदर्शन, जुलूस एवं अन्य प्रकार के प्रदर्शनों के लिये 1 मार्च से 24 मार्च तक प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है।