उत्तर प्रदेश। में इस साल एक अप्रैल से नई आबकारी नीति लागू होने से शराब की कीमतों में इजाफा होना तय है. शराब प्रेमियों के लिए यह बुरी खबर है. 1 अप्रैल से प्रदेश में देशी, अंग्रेजी और बियर की कीमतों में इजाफा होगा. नई आबकारी नीति 2023-24 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमण्डल ने शनिवार को मंजूरी दे दी. सरकार द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, विदेशी शराब, बीयर, भांग की फुटकर दुकानों और मॉडल दुकानों के लाइसेंस शुल्क में 10% की वृद्धि की गई है।
क्या है लक्ष्य ?
कैबिनेट बैठक में नई आबकारी नीति को मंजूरी मिलने के बाद सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023 में 45 हजार करोड़ के राजस्व का लक्ष्य रखा है. पिछले साल यह लक्ष्य 40 हजार करोड़ था. बता दें कि शराब की कीमतों में वृद्धि के अलावा और कोई बदलाव नहीं किया गया है. शराब की दुकानें पहले की तरह ही खुलेंगी.
देशी शराब का मिनिमम गारंटी कोटा भी बढ़ाया गया
UP New Excise Policy : नयी नीति में देशी शराब के मिनिमम गारंटी कोटा में भी 10 फीसदी की बढ़ोत्तरी की गई है. इसके लागू होने से, देशी शराब विक्रेताओं को 2022-23 में 58.32 करोड़ बल्क लीटर के बजाय 36% अल्कोहल-बाय-वॉल्यूम (एबीवी) तीव्रता के 64.15 करोड़ बल्क लीटर खरीदने होंगे।
शराब बिक्री समय में परिवर्तन नहीं
UP New Excise Policy : सरकार ने शराब की बिक्री के समय को वर्तमान सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक बढ़ाकर रात 11 बजे तक बढ़ाने के बावजूद बिक्री के मौजूदा समय में बदलाव नहीं किया है. हालांकि, सरकार ‘विशेष अवसरों’ पर बिक्री का समय बढ़ाने का प्रावधान लाई है।
नयी आबकारी नीति में क्या है महत्वपूर्ण बिंदु …
UP New Excise Policy : नयी आबकारी नीति में कहा गया है, ‘खास मौकों पर सरकार की पूर्व अनुमति से बिक्री का समय बढ़ाया जा सकता है. इन ‘विशेष अवसरों’ को परिभाषित किया जाना अभी बाकी है. गौतमबुद्ध नगर के प्राधिकरण क्षेत्र, लखनऊ के नगर निगम क्षेत्र और गाजियाबाद के शहरी या ग्रामीण क्षेत्र में पांच किलोमीटर के भीतर एक विशेष श्रेणी बनाकर होटल/रेस्टोरेंट और क्लब बार लाइसेंस के लिए शुल्क में वृद्धि की गई है।