कोण्डागांव। संयुक्त संचालक शिक्षा बस्तर संभाग ने शासकीय उच्चतर प्राथमिक शाला रानापाल के प्रधान अध्यापक हन्नु राम बघेल को निलंबित कर दिया है। छात्राओं ने प्रधानाध्यापक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाए थे।
जिस पर कलेक्टर दीपक सोनी ने जिला शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में टीम गठित कर जांच करने कहा था। जांच समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर छात्राओं के छेड़छाड़ की शिकायत की पुष्टि करते हुए संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बस्तर द्वारा इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत गंभीर कदाचार मानते हुए प्रधान अध्यापक शासकीय उच्च प्राथमिक शाला रानापाल हन्नु राम बघेल को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
निलम्बन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कोण्डागांव रहेगा। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन-निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।