प्राइवेट स्कूलों द्वारा भारी – भरकम स्कूल बैग को लेकर दिशा निर्देश जारी करने राष्ट्रीय बजरंग दल ने DEO को सौंपा ज्ञापन।

रायपुर : नेशनल स्कूल बैग पॉलिसी के अनुसार, 10 से 16 किलोग्राम वजन वाले जो बच्चे प्री प्राइमरी क्लासेस में पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें अपने साथ स्कूल बैग ले जाने की जरूरत नहीं है, अन्य बच्चे पहली और दूसरी क्लास में पढ़ रहे हैं और उनका वजन 16 से 22 किलो के आस-पास है, वे अधिकतम 1.6 से 2.2 किलो तक के वजन का ही बैग ले जाएंगे, लेकिन इसका पालन निजी स्कूल नहीं कर रहे है, भारी भरकम स्कूल बैग का बच्चों के स्वास्थ्य पर बूरा असर पड़ रहा है। अनेकों बार पालकों ने प्राइवेट स्कूल संचालकों से इस संबंध में निवेदन किया है किंतु कोई भी स्कूल संचालक इस मामले को गंभीरता से नही ले रहा है। अतः अंतर्राष्ट्रीय हिन्दू परिषद एवं राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता आपसे अपेक्षा करता है कि उन सभी प्राइवेट स्कूलों को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी करें तथा बच्चों के साथ रहम करें।जल्द से जल्द सभी स्कूलों को दिशा निर्देश जारी किया जाए अन्यथा अंतराष्ट्रीय हिन्दु परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल बच्चो के सम्मान में धरना प्रदर्शन या उग्र आंदोलन करेगा।