रायपुर : केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया में अश्लील विडियो और फोटो वायरल करने पर सख्त सजा का प्रावधान किया है, जिसमें बच्चों और महिलाओं के विडियो वायरल करने पर NCRB के पोर्टल पर सूचना चली जाती है और साईबर टीम डिटेल निकालकर क्षेत्रीय थाने में भेज देती है। वहीँ अब सोशल मीडिया में चाइल्ड पोर्नग्राफी से जुड़े कंटेंट वायरल करने वालों के खिलाफ एफआईआर लगातार दर्ज की जा रही है। इसके बावजूद नाबालिग से लेकर बुजुर्ग भी अश्लील वीडियो, फोटो, मीम आदि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, वाट्सऐप आदि सोशल मीडिया में वायरल कर रहे हैं।
पिछले एक साल में रायपुर पुलिस के पास 200 से ज्यादा लोगों के खिलाफ शिकायतें मिलीं थी। पुलिस ने अलग-अलग थानों में आईटी एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया है। लगातार एफआईआर होने के बाद भी यह सिलसिला नहीं थम रहा है, सरकार ने सभी कंपनियों को तीन साल तक ऑनलाईन डाटा सम्हालने के लिये निर्देश दे रखे है। लोग अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफार्म में बच्चों और महिलाओं के अश्लील फिल्म-वीडियो, फोटो, मीम वायरल कर रहे हैं। राजेंद्र नगर क्षेत्र में ऐसी एक और घटना घटी है। पुलिस ने मोबाइल धारक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।
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सोशल मीडिया अथवा इंटरनेट में बच्चों और महिलाओं की अश्लील फिल्म-वीडियो देखकर उसे डाउनलोड करके दूसरे को भेजना भी अपराध है। वाट्सऐप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के जरिए एक व्यक्ति को या किसी ग्रुप में नाबालिग और महिलाओं की अश्लील वीडियो-फिल्म, फोटो, मीम आदि वायरल करने वालों के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया जा रहा है। प्रदेश में रोज ऐसे चार से पांच मामले सामने आ रहे हैं। इसमें किसी के द्वारा शिकायत करना बेहद आसान है।
सबसे ज्यादा मामले रायपुर में :
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बच्चों और महिलाओं की अश्लील वीडियो-फिल्म सोशल मीडिया में वायरल करने के मामले में रायपुर सबसे आगे है। इसके बाद दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा जैसे शहर हैं। रायगढ़ और अन्य शहरों से भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मोबाईल फोन में इंटरनेट के अलावा टेक्नोलॉजी की आसान पहुंच के चलते भी लोग ऐसा कर रहे हैं। जिससे वो खुद मुसीबत में भी फंस रहे है।
एनसीआरबी दर्ज कराती है एफआईआर :
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दिल्ली स्थिति एनसीआरबी की टीम ऐसे मोबाइल फोन, कंप्यूटर सिस्टम आदि का पता लगाती है, जिससे सोशल मीडिया में अश्लील कंटेंट वायरल किया जाता है। पता लगाने के बाद एनसीआरबी की ओर से ही राज्य पुलिस को एफआईआर कराने कहा जाता है। जिसे राज्य पुलिस FIR दर्ज कर कार्यवाही करती है।
लैंडलाइन वाले पर भी केस दर्ज :
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राजेंद्र नगर इलाके में लैंडलाइन के जरिए इंटरनेट का उपयोग करते हुए बच्चों और महिला की अश्लील फिल्म सोशल मीडिया में वायरल करने वाले के खिलाफ पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक नाथूराम के नाम से इंटरनेट का लैंडलाइन कनेक्शन था। इसके जरिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए अलग-अलग सोशल मीडिया में बच्चों व महिलाओं के अश्लील वीडियो, फोटो वायरल किया गया। इसकी शिकायत मिलते ही राजेंद्र नगर पुलिस ने नाथूराम के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया है। इसमें आईपी एड्रेस के जरिये आरोपी तक पहुंचा जाता है, इससे बचना मुश्किल है।
अपराध दर्ज कर गिरफ्तार किया जाता है :
ऐसे मामलों में शिकायत मिलने के बाद आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया जाता है। अपराध दर्ज करने के बाद आरोपी की गिरफ्तारी की जाती है। कई मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। वहीँ पुलिस इन मामलों को केन्द्रीय निर्देश के कारण गंभीरता से लेती है और तुरंत कार्यवाही करती है।