रायपुर : मतदाता सूची में हर नागरिक का नाम होना अनिवार्य है। सबसे प्रमुख पहचान का दस्तावेज मतदाता परिचय पत्र ही है। मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य पूरा हो चुका है। सामान्यत: यह माना जाता है कि अब मतदाता सूची में नाम नहीं जुड़ेंगे पर ऐसा नहीं है। अब भी ऐसे पात्र व्यक्ति अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं जो किसी कारण से अभियान के दौरान आवेदन नहीं कर सके थे। चुनाव आयोग ऐसे सभी मतदाताओं को नामांकन जमा होने की अंतिम तिथि के दस दिन पूर्व तक सूची में नाम जुड़वाने का अवसर देता है। आमतौर पर आप कभी-भी मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते है।
ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं वोटर :
चुनाव आयोग ने यह सुविधा भी दी है कि ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी आयु एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्टूबर को 18 वर्ष पूरी हो जाएगी, वे अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए बूथ लेवल आफिसर को आवेदन देने के साथ ही वोटर हेल्पलाईन एप तथा वोटर पोर्टल (http://voters.eci.gov.in) से ऑनलाईन आवेदन भरा जा सकता है। यहाँ से आप मतदाता लिस्ट में अपना नाम जुडवा सकते है।
छत्तीसगढ़ में अब तक दो करोड़ पांच लाख 13 हजार 252 मतदाता :
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मतदाता सूची को अद्यतन कर मतदान केंद्रों पर भेजा जाता है और मतदान दिवस पर बूथ लेवल आफिसर से मतदाता पर्ची लेकर मतदान कर सकता है। निर्वाचन कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या दो करोड़ पांच लाख 13 हजार 252 हैं। इनके अलावा भी जो अब 18 वर्ष के होने को आ रहे है तो वो अपना नाम जुडवा सकते है और जिनके नाम पुराने रहवासी स्थान पर है वो उसे स्थानांतरित भी करवा सकते है।
लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कुल 24 हजार 109 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। राज्य में विधानसभा चुनाव के बाद छह जनवरी से आठ फरवरी 2024 तक मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया गया। इस दौरान मतदाताओं की संख्या में 1 लाख 20 हजार 92 मतदाताओं की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीँ राजधानी रायपुर में लगभग 17 लाख से ज्यादा मतदाता है।
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