रायपुर : राज्य में शराब घोटाले को लेकर पहले ही बवाल चल रहा है, वहीँ अब नई खबर सामने आई है, जिसमें कंपनियों को धारा-31 के अंतर्गत कार्यवाही की चेतावनी भी दी गई है। जिन डिस्टलरियों को नोटिस मिला हैं, उसमें मेसर्स भाटिया वाईन मर्चेंट मुंगेली, वेलकम डिस्टिलरीज बिलासपुर और छत्तीसगढ़ डिस्टलरीज लिमिटेड ग्राम खपरी, दुर्ग शामिल है। इन्हें 24 अप्रैल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में स्पष्ट उल्लेख हैं कि, अप्रैल से 23 अप्रैल 2024 के बीच छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड से प्राप्त अप्रैल माह हेतु जारी स्टॉकिंग आदेश के विरूद्ध आसवनियों द्वारा देशी-विदेशी शराब की पूर्ति नहीं की गई है। शराब की आपूर्ति ना करने के कारण इनको नोटिस जारी किया गया है।
इतना ही नहीं जिस भंडारण के लिए भंडारगारों को स्टॉकिंग आर्डर प्राप्त किए गए हैं, उनके विरूद्ध भी देशी मदिरा, मसाला व प्लेन प्रदाय नहीं किया गया है। आबकारी सचिव संगीता ने कहा कि, विभाग ने पहले ही तय कर लिया है कि ग्राहकों के मन पसंद के मुताबिक शराब उपलब्ध कराई जाएगी, ऐसी स्थिति में डिस्टलरी द्वारा अपनी पसंद और सुविधानुसार भंडारण भंडारगारों में देशी मदिरा, मसाला व प्लेन का प्रदाय न करना आबकारी शर्तों के अनुबंध के विपरीत हैं। लोगों को अपनी पसंद का ब्रांड नहीं मिल पा रहा है, वहीँ शराबियों को रोज अलग-अलग ब्रांड खरीदनी पड़ रही है।
पांच लाख तक जुर्माना हो सकता है :
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इस गड़बड़ी के लिए आबकारी अधिनियम के तहत एक लाख और पांच लाख रुपए की शास्ति (जुर्माना) देय होगा। साथ ही छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के किन्ही उपबंधों या उनके अधीन बनाए गए किसी नियम के उल्लंघन पर यह अनुज्ञप्ति आबकारी आयुक्त द्वारा रद्द की जा सकती है। आबकारी सचिव ने तीनों डिस्टलरी को छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 31 के अंतर्गत कार्यवाही करने का निर्देश जारी करते हुए कारण बताओ नोटिस दिया है, और सात दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। अगर समय पर जवाब नहीं आता है तो कार्यवाही की जा सकेगी, साथ ही सभी जिला आबकारी अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया हैं, किसी भी सूरत में दुकानों में शराब की कमी न हो और अनवरत शराब की सप्लाई दुकानों तक लगातार पहुंचे। इसमें इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि ग्राहकों की मांग पर शराब की आपूर्ति हो सके। लोगों को उनकी मनमुताबिक ब्रांड की शराब मिले।



