आशाराम को मिली जमानत, राजस्थान हाईकोर्ट ने इतने दिन के लिए दी जमानत….।

जोधपुर (राजस्थान) : आशाराम को जमानत ना मिलने को लेकर कई बार लोगों ने काफी सवाल उठाये, आशाराम की तबियत ख़राब होने के बावजूद भी जमानत नहीं मिल पाई थी, वहीँ अब यौन उत्पीड़न के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आशाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने आसाराम को 7 दिन की जमानत मंजूर की है। यह जमानत आसाराम को इलाज के लिए मिली है, बढ़ती उम्र के साथ आशाराम शारीरिक दिक्कतों से जूझ रहे है। आशाराम पुलिस कस्टडी में इलाज के लिए महाराष्ट्र जाएंगे, वहीँ उनके इलाज को लेकर मंजूरी मिल गई है। हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी की खंडपीठ ने उनकी अंतरिम जमानत मंजूर की है। 

मार्च में सजा माफ करने की याचिका खारिज हुई थी :

मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के मामले में सजा काट रहे आशाराम की याचिका पर विचार करने से साफ़ मना कर दिया था। आशाराम ने स्वास्थ्य के आधार पर सजा निलंबित करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर विचार करने से मना कर दिया था, जिसके बाद से आशाराम को किसी प्रकार की राहत अब तक नहीं मिल पाई है।

आशाराम ने खराब सेहत का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट से राहत मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि निचली अदालत से मिली उम्रकैद की सजा के खिलाफ आशाराम की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट तेजी से सुनवाई करे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि इलाज को लेकर राहत के लिए वे राजस्थान हाईकोर्ट में अर्जी दें। अब राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य को लेकर आशाराम को जमानत देना मंजूर कर लिया है।

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इससे पहले सितंबर 2023 में भी सुप्रीम कोर्ट ने आशाराम को जमानत देने से मना कर दिया था। राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद आशाराम के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी। राजस्थान हाई कोर्ट ने वर्ष 2022 में आशाराम को जमानत देने से मना कर दिया था। आशाराम की उम्र लगभग 83 साल हो गई है और वह कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। उनका स्वास्थ्य बिल्कुल भी ठीक नहीं बताया जा रहा है।