31 दिसंबर तक कर लें जीएसटी रिटर्न फाइल, नहीं तो उठाना पड़ेगा ये नुकसान….।

रायपुर : किसी भी सरकारी नियम को लेकर आपको खुद भी जागरूक रहना जरुरी है, ऐसे में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्या आपको मालूम है जीएसटी रिटर्न मासिक एवं त्रैमासिक के साथ ही वार्षिक रिटर्न फाइल भी करना होता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। इस तारीख तक एनुअल रिटर्न फाइल नहीं हुआ, तो 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना होगा, यह आपके लिये बड़ा नुकसान होगा। अगर आपका वार्षिक टर्नओवर 20 करोड़ से कम है और पांच करोड़ से अधिक है, तो यह जुर्माना 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से लगेगा। टर्नओवर पांच करोड़ तक है, तो जुर्माना 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से लगेगा।

विवाद से विश्वास स्कीम 2.0 का फायदा भी 31 दिसंबर तक :

  • राज्य जीएसटी को वित्तीय वर्ष 2024-25 में 27,500 करोड़ की जीएसटी वसूलनी है। इसमें से विभाग ने अभी तक लगभग 13 हजार करोड़ ही वसूल किये हैं। इस प्रकार अभी भी 14 हजार करोड़ से ज्यादा की वसूली करनी है।
  • दूसरी तरफ इन दिनों राज्य जीएसटी ने वर्ष 2017 से पहले के वैट मामलों को निपटाने के लिए एकमुश्त निपटान योजना शुरू की है। यह योजना उपभोक्ताओं के फायदे के लिए है।
  • आयकर विभाग अपने लंबित मामलों को निपटाने के लिए विवाद से विश्वास स्कीम 2.0 चला रहा है। 31 दिसंबर इस स्कीम की आखिरी तारीख है।

अपने अकाउंटेंट से करें पक्का :

राम से बड़ा है राम का नाम , रोज सुने यह धुन , लिंक पर करें क्लिक :   https://www.youtube.com/watch?v=TIkGGHYTb_Y

सभी करदाताओं को चाहिए की वो समय – समय पर इस मामले में जानकारी लेते रहें, अपने ई – मेल और मोबाईल पर आये मेसेज चेक करें, इस मामले में प्रत्येक करदाता को चाहिए कि अपने अकाउंटेंट से निश्चित कर लें कि उनका वार्षिक रिटर्न फाइल हुआ है या नहीं अन्यथा समय पर रिटर्न फाइल करने का प्रयास करें।