अतिरिक्त वैवाहिक प्रेम – प्रसंग में पड़कर, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या।

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही : देशभर में लगातार महिलाओं द्वारा अतिरिक्त वैवाहिक प्रेम-प्रसंग में पड़कर अपने पतियों कि जान लेने का जो सिलसिला शुरू किया है, वह थमने का नाम नहीं ले रहा है, इसमें उम्र के बन्धनों से भी दूर हो गये है ये मामले। वहीँ वर्तमान में जहाँ इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड ने पूरे देश के झकझोर दिया था। पत्नी सोनम रघुवंशी ने ही हनीमून के दौरान शिलांग में राजा की बेरहमी से हत्या की साजिश रची थी। एक ऐसा ही मामला छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले से सामने आया था, जहां पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति की हत्या की. फिर पुलिस से बचने के लिए उसे फांसी पर लटका दिया था। अब इस मामले में कोर्ट ने आरोपी पत्नी दुर्गावती नायक और प्रेमी कमलेश्वर उरांव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों आरोपियों पर 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह पूरा मामला पेंड्रा के ग्राम पनकोटा का है.

यह पूरी घटना 20 अप्रैल 2024 की है. पेंड्रा थाना क्षेत्र के ग्राम पनकोटा निवासी लालजीत नायक की लाश फांसी पर लटकी मिली थी। इसकी सूचना पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। मृतक की पत्नी दुर्गावती नायक की भूमिका संदिग्ध होने पर मामले को गंभीरता से लिया गया। पुलिस ने जब मृतक का पोस्टमार्टम कराया तो रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ कि मृतक की मृत्यु गला दबाकर की गई है, जिससे यह मामला हत्या का सिद्ध हुआ है, जिसके आधार पर अब कोर्ट ने सजा सुना दी है।

पुलिस ने इस मामले में जब जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि मृतक की पत्नी दुर्गावती नायक के लाटा ग्राम निवासी कमलेश्वर उरांव से अवैध संबंध था। दोनों ने 19 अप्रैल 2024 की रात को मिलकर सोते समय गमछे से गला घोंटकर लालजीत नायक की हत्या की थी। इसके बाद घटना को आत्महत्या का स्वरूप देने के लिए उसी गमछे से मृतक को फांसी पर लटका दिया था।

वहीँ पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया था, यहाँ मामले की सुनवाई द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड एकता अग्रवाल के न्यायालय में हुई। कोर्ट ने दोनों आरोपियों दुर्गावती नायक एवं कमलेश्वर उरांव को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की प्रभावी पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने की।