रायपुर : मामला है शहर की घनी आबादी वाले एरिया नयापारा में छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने 4.62 एकड़ जमीन पर दावा किया था। इस दावे को रायपुर संभाग कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। अब यह जमीन रायपुर नगर निगम के पास रहेगी। नयापारा में स्थित खसरा नंबर 649 पर स्थित 4.62 एकड़ जमीन पर छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड और नगर निगम रायपुर के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब वक्फ बोर्ड ने नजूल अधिकारी रायपुर को आवेदन देकर इस संपत्ति को नजूल अभिलेखों में राज्य वक्फ बोर्ड (अहस्तांतरित) के नाम दर्ज करने की मांग की थी। इसके बाद प्रकरण क्रमांक 272/अ 20(3)/2019-20 के तहत एक सूचना भी जारी की गई, लेकिन किसी ने आपत्ति नहीं दी। इससे वक्फ बोर्ड का दावा और मजबूत हो गया था। वक्फ बोर्ड ने ऐसे ही कई अन्य जमीनों पर भी दावे किये है।
वहीँ इस मामले में कुछ समय बाद नगर निगम रायपुर ने इस जमीन पर आपत्ति दर्ज करा दी। इसके बाद इस मामले में फिर से सुनवाई की गई. जमीन के जब 50 साला दस्तावेज खंगाले गए तो पता चला कि खसरा वर्ष 1920-21 और 1923-24 के दस्तावेजों में यह जमीन सबसे पहले पुलिस विभाग और फिर म्यूनिसिपल कमेटी रायपुर के नाम पर दर्ज पाई गई। संभागायुक्त रायपुर ने 23जुलाई को दिए अपने आदेश में यह माना कि यह संपत्ति म्यूनिसिपल कमेटी के अचल संपत्ति रजिस्टर में दर्ज है और इसके कुछ हिस्सों को विद्युत विभाग को बेचा भी गया है। दस्तावेजों में यह भी उल्लेख है कि यह संपत्ति पहले महकमा पुलिस के नाम पर थी, जो बाद में म्यूनिसिपल कमेटी रायपुर के नाम हो गई थी। ऐसे ही कई अन्य मामले भी वक्फ बोर्ड के दावे के कारण विवादग्रस्त है।



