छत्तीसगढ़ में मकान दिलाने के नाम पर 34 लाख 50 हजार की ठगी, पति-पत्नी गिरफ्तार।

जांजगीर-चांपा। मकान दिलाने के नाम पर ठगी करने के मामले में पुलिस ने दीप्ति बिल्डर संचालक धनीराम बंजारे (निलंबित शिक्षक) और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनां आरोपी को जेल भेज दिया है।

मिली जानकारी के अनुसार, जांजगीर थाना क्षेत्र के ग्राम बोड़सरा निवासी गोविंद साहू ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया कि 2 अगस्त 2018 को दिप्ती बिल्डर्स के मालिक धनीराम बंजारे से उसने दिप्ती विहार कालोनी में मकान नंबर बी- 11 को देखकर 35 लाख में सौदा किया था। प्रार्थी गोविंद साहू द्वारा 5-5 लाख रूपए अपने दामाद प्रकाश साहू के कोरबा एसबीआई से दिप्ती बिल्डर्स के खाते में ट्रांसफर किया गया था। उसी में से रजिस्ट्री की तारीख 20 सितंबर 2018 को रजिस्ट्री शुल्क 2 लाख 50 हजार एवं 2 लाख रूपए वापस किया गया तथा शेष रकम 5 लाख 50 हजार रूपये को अपने पास रख लिया।

प्रार्थी उक्त मकान के लिये 29 लाख रूपये होम लोन लिया था जिसे उनके खाते में ट्रांसफर कराया था लेकिन दीप्ति बिल्डर संचालक धनीराम बंजारे मकान हेंडओवर नहीं कर रहा था। प्रार्थी गोविन्द द्वारा मकान हैंडओवर करने के लिऐ कहने पर वह मकान तैयार नहीं होने की बात करता था। दिप्ती बिल्डर्स के मालिक धनीराम बंजारे एवं मकान बिक्री करने वाली उसकी पत्नी पार्वती बंजारे के द्वारा दूसरे के नाम के मकान को दिखाकर लोन दिलवाकर मकान बिक्री के नाम पर 34 लाख 50 हजार रूपए की धोखाधड़ी कर ली गई। गोविंद साहू की रिपोर्ट पर पुलिस ने धनीराम बंजारे और उसकी पत्नी पार्वती बंजारे के खिलाफ भादवि की धारा 420, 120 बी, 34 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया और दोनों को गिरफ्तार कर पुलिस ने न्यायालय में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

पहले भी 12 लोगों से 3 करोड़ 14 लाख की ठगी…
मिली जानकारी के अनुसार, दीप्ति बिल्डर संचालक धनीराम बंजारे और उसकी पत्नी द्वारा ठगी पहली बार नहीं की गई है बल्कि इसके पहले भीबहुत लोगो से ठगी की है, ठगी के शिकार हुए व्यक्ति में द्वारिका प्रसाद पाटले बांकीमोंगरा से 29 लाख, दलेश्वर मांझी जांजगीर से 25 लाख, अनिल कुमार मिरी से 25 लाख, रमा मांझी चंदनिया पारा जांजगीर से 35 लाख, धनीराम रत्नाकर बस स्टेण्ड जांजगीर से 14 लाख ,कन्हैया मरावी से 14 लाख, रोहन राठौर चांपा से 7 लाख, सुभद्रा कवंर, ज्ञान सिंह से 25 लाख, रोहणी श्रीवास निवासी सुकली से 40 लाख, अभिषेक साहू से 45 लाख एवं यशवंत राठौर से 20 लाख रूपए की ठगी कर उन्हें मकान नहीं दिया गया है. इस तरह पति-पत्नी ने मिलकर दर्जन भर लोगों से 3 करोड़ 14 लाख रूपए की धोखाधड़ी की है।