रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो गया। इस विधेयक में मीडिया संस्थान में काम करने वाले पत्रकार से लेकर गांव में काम करने वाले पत्रकार और फ्री लांसिंग करने वाले पत्रकारों को भी सुरक्षा दी जाएगी। इस अवसर पर सीएम भूपेश बघेल ने इसके लिए सभी को बधाई दी है।
विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत में सीएम भूपेश बघेल ने कहा, आज छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी विधेयक पारित हुआ है. पत्रकार साथी जान जोखिम में डालकर खबरें लाते हैं. ऐसे लेख लिखते हैं, जिससे उन्हें और परिवार के लोगों को खतरा होता है।जनहानि के साथ-साथ धनहानि की संभावना बनती है। ऐसे पत्रकार साथियों के ऑफिस और गांव में जो काम करते हैं, उनके लिए भी न केवल अधिमान्यता पत्र जारी करने की व्यवस्था होगी, बल्कि 6 महीने में जिनके तीन लेख प्रकाशित हुए हैं, उन्हें भी सुरक्षा कानून के दायरे में लाया गया है. ताकि पत्रकारों की सुरक्षा हो सके।
शासकीय कर्मचारी दुर्व्यवहार करते हैं तो उसकी शिकायत के लिए समिति बनी
सीएम ने कहा, यदि पत्रकार के साथ काम के दौरान शासकीय कर्मचारी दुर्व्यवहार करते हैं तो उसकी शिकायत के लिए समिति बनी है. इस समिति को अधिकार संपन्न बनाया गया है. प्रदेश स्तर समिति का गठन किया गया है, जिसमें अधिकारियों के साथ-साथ पत्रकार भी शामिल किए जाएंगे। यह समिति 6 सदस्यीय होगी. समिति मामलों की सुनवाई करेगी. दंड का प्रावधान रखा गया है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ मीडियाकर्मी सुरक्षा विधेयक 2023 पेश करते हुए बताया कि कानून की क्या व्यवस्था है, किसके लिए यह लागू होगा, कौन से मीडिया कर्मी इस कानून में पात्र होंगे इसके प्रावधान में है। उन्होंने कहा कि यह एक व्यापक प्रभाव वाला विधेयक है. कई बार इस कानून की मांग आई. 2019 में ही समिति का गठन कर लिया गया था. सभी से रायशुमारी के बाद यह कानून तैयार किया गया। आज का यह दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा।