बेरोजगारी भत्ता योजना: प्रदेश में एक अप्रैल से मिलेगा भत्ते का लाभ, सीधे आपके बैंक अकाउंट में आएगा 2500 रुपए, यहा चेक करें क्या आप है इसके पात्र।

रायपुर । छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता योजना को लागू भूपेश बघेल के द्वारा किया गया है यह योजना राज्य के बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए शुरू की गयी है योजना के माध्यम से सभी बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता राज्य सरकार के द्वारा युवाओं को प्रदान किया जायेगा। युवाओं की शैक्षिक योग्यता के आधार पर उन्हें सरकार की तरफ से वित्तीय धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। सभी बेरोजगारो को 2500 रूपए की धनराशि को आर्थिक सहायता के रूप में युवाओं के लिए प्रदान की जाएगी।

छत्तीसगढ बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए राज्य के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात ही युवाओं को इस योजना की सभी सुविधाएं प्राप्त होगी। राज्य के सभी बेरोजगार युवाओं की शैक्षणिक योग्यता योजना के अंतर्गत 12th पास या फिर ग्रेजुएशन या कोई अन्य कोर्स कर रहे युवाओं को भत्ता प्रदान किया जायेगा। राज्य सरकार पर इस योजना को शुरू करने के बाद लगभग 500 करोड़ का अतिरिक्त बोझ आएगा।

छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए राज्य के वही युवा आवेदन कर सकते है जो गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन व्यतीत कर रहें है,जिनकी पारिवारिक आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है।बता दे कि हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सभी जिलों में 18 से 40 वर्ष तक के सभी बेरोजगारों की जानकारी मांगी है। साथ ही विभिन्न माध्यमों से उन्हें अबतक रोजगार प्रदान कराये जाने सम्बन्धी जानकारी भी मांगी है। सरकार इस योजना के तहत सभी पात्र व्यक्तियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ प्रदान करने हेतु ये कदम उठा रही है।

बेरोजगारी भत्ता स्कीम CG की पात्रता-

छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए वही व्यक्ति पात्र होंगे जो राज्य के शिक्षित बेरोजगार को और राज्य के स्थाई निवासी होंगे।

बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए रोजगार पंजीकरण कार्यालय में 2 साल पुराना पंजीकरण होना अनिवार्य है।

आवेदक योजना के लिए तभी पात्र होगा जब वही कम से कम 12 वीं कक्षा तक पढ़ा लिखा हो।

लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता योजना के माध्यम से 3 लाख रूपए से अधिक हुई तो वो युवा इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।

आवेदक की आयु योजना के अंतर्गत 21 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। इससे अधिक उम्र वाले नागरिक योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।

12th पास करने के बाद ही आवेदक छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन कर सकता है।

छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता के तहत युवाओं के पास किसी भी प्रकार का कोई रोजगार नहीं होना चाहिए।

रोजगार प्राप्त होने पर युवाओं को योजना का लाभ बंद कर दिया जायेगा।

परिवार में कोई भी व्यक्ति सरकारी या निजी कर्मचारी नहीं होना चाहिए।

कौन होगा अपात्र-

बेरोजगारी भत्ता योजना के आवेदक के परिवार के एक से अधिक सदस्य यदि पात्रता की शर्ताें को पूरा करते हैं तो परिवार के एक ही सदस्य को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जाएगा। ऐसी स्थिति में बेरोजगारी भत्ता उस सदस्य को स्वीकृत किया जाएगा, जिसकी उम्र अधिक हो। उम्र समान होने की स्थिति में रोजगार कार्यालय में पहले पंजीयन करने वाले सदस्य को बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र किया जाएगा।

उम्र और रोजगार पंजीयन की तिथि, दोनों समान होने की स्थिति में उस सदस्य को पात्र किया जाएगा जिसकी शैक्षणिक योग्यता अधिक हो। आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी संस्था या स्थानीय निकाय में चतुर्थ श्रेणी या फिर ग्रुप डी को छोड़कर अन्य किसी भी श्रेणी की नौकरी में होने पर ऐसा आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होगा। यदि आवेदक को स्वरोजगार या शासकीय अथवा निजी क्षेत्र में किसी नौकरी का ऑफर दिया जाता है, परंतु आवेदक ऑफर स्वीकार नहीं करता है तो वह योजना के लिए अपात्र हो जाएगा।

पूर्व और वर्तमान मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और संसद या राज्य विधानसभाओं के पूर्व या वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर और जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे। साथ ही ऐसे पेंशनभोगी जो 10 हजार रूपए या उससे अधिक की मासिक पेंशन प्राप्त करते हैं, उनके परिवार के सदस्य भत्ते के लिए अपात्र होंगे। साथ ही इनकम टैक्स भरने वाले परिवार के सदस्य, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टड एकाउंटेंट और पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत आर्किटेक्ट के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे।

आवेदन की प्रक्रिया-

बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए प्रतिवर्ष संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। इच्छुक आवेदकों से बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए http://www.exchange.cg.nic.in/exchange/SQualification.jsp?empjs=C में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। वेबसाइट में आवेदक को सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करना होगा। रजिस्ट्रेशन के समय ओटीपी की एंट्री करनी होगी। ओटीपी सत्यापन के बाद आवेदक को अपना लॉग-इन पासवर्ड बनाना होगा और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के आधार पर पोर्टल में आवेदन के लिए लॉग-इन करना होगा।

आवेदक को अपनी सभी मूलभूत जानकारी निर्धारित फार्मेट के अनुसार पोर्टल में अपलोड करनी होगी। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन में पते के रूप में उसी जनपद पंचायत या नगरीय निकाय का पता देना होगा, जहां से उसका छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ है। ताकि उसे प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए उसी पंचायत या निकाय क्षेत्र में बुलाया जा सके। विवाहित महिलाओं को अपने पति के निवास प्रमाण पत्र से संबंधित क्षेत्र के निवास का पता देना होगा।

ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आवेदक को आवेदन का प्रिंट निकालकर उसपर हस्ताक्षर करना होगा और उसके साथ अन्य सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ उसे सत्यापन तिथि को निर्धारित समय और स्थान पर आना अनिवार्य होगा। सत्यापन तिथि, स्थान और समय की जानकारी पोर्टल के डैशबोर्ड पर उपलब्ध कराई जाएगी। डैशबोर्ड पर ही पात्रता, अपात्रता, अपील पर लिए गए निर्णय, बेरोजगारी भत्ते के भुगतान और कौशल प्रशिक्षण के ऑफर की जानकारी मिलेगी।