बिना मतदाता परिचय पत्र के भी दे पाएंगे वोट, निजी और सरकारी कर्मचारियों के लिए रहेगी छूट्टी।

रायपुर : अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो आपको वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाना जरुरी है। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में पहले से ही है, लेकिन आपके पास मतदाता परिचय पत्र नहीं है तो भी आप अपना वोट दे सकते है, उसके लिये आपके पास कोई अन्य सरकारी पहचान पत्र होना आवश्यक है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 17 नवंबर याने की कल होगा। इन 70 विधानसभा क्षेत्रों में सामान्य अवकाश की घोषणा की गई है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी आदेश कर दिया है। जिसके तहत सभी शासकीय कार्यालयों एवं संस्थानों में सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त निजी संस्थानों,औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अधिकारी तथा कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश दिए जाने का निर्देश जारी किया गया है।

निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार श्रम विभाग ने विधानसभा निर्वाचन के लिए औद्योगिक, व्यावसायिक तथा अन्य प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों को मतदान दिवस को सवैतनिक अवकाश दिए जाने संबंधी आदेश जारी किया है। आदेश में उल्लेखित है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 151 की धारा 135 (ख) के तहत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में संचालित औद्योगिक , व्यावसायिक तथा अन्य प्रतिष्ठान इस बात को सुनिश्चित करें कि मतदान दिवस पर कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश दिया जाए। जिसको लेकर यदि कोई कर्मचारी मतदान करने जाना चाहे तो क़ानूनी तौर पर उसे सवैतनिक अवकाश प्राप्त होगा।

आयोग के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश तथा तेलंगाना जहां विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 हेतु मतदान तिथि क्रमशः 17 नवंबर तथा 30 नवंबर को नियत है, उक्त पड़ोसी राज्य के बहुत से मतदाता जो छत्तीसगढ़ में निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों / दुकानों, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार/व्यवसाय में नियोजित हैं, ऐसे नियोजित/कार्यरत संबंधितों को भी उनके गृह राज्य के मतदान दिवस के दिन सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं वहां प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के दिन दो-दो घंटे का अवकाश घोषित किया जाए तथा जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी -बारी से मतदान करने की सुविधा प्रदान की जाए। मतदान की सुविधा समस्त कार्यरत श्रमिकों अथवा कर्मचारियों चाहे वे दैनिक वेतनभोगी हो या आकस्मिक श्रमिक हो उनको प्रदान किया जायेगा।

बिना वोटर आईडी के दे पाएंगे वोट :

अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो भी आप वोट दे सकते हैं, लेकिन वोटर लिस्ट में आपका नाम होना जरूरी है। नाम ना होने की दशा में कोई वोट नहीं दे सकता, लेकिन अगर नाम है और वोटिंग आईडी कार्ड नहीं तो वोट दे सकते हैं। इस स्थिति में आप अन्य पहचान पत्र दिखाकर वोट दे सकते हैं। इस स्थिति में आप वोटिंग के दिन वोटर आईडी कार्ड के अलावा आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक पासबुक, बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट आदि को दिखाकर भी वोट दे सकते हैं। इस दौरान सरकारी फोटो वाला पहचान पत्र होना आवश्यक है।

कैसे चेक कर सकते हैं या जुड़वा सकते हैं? :

अगर आपका नाम वोटिंग लिस्ट में नहीं है तो आप ऑनलाइन माध्यम से भी वोटिंग लिस्ट में नाम जुड़वा सकते हैं। आप अपने फोन के जरिए भी नाम जुड़वाने, नाम ट्रांसफर करने और वोटर आईडी में कोई बदलाव करने का काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन माध्यम से ये भी पता कर सकते हैं कि आखिर वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं और उसके बाद से मतदान केंद्र बताकर आप अपना वोट दे सकते हैं।

हेल्पलाइन नंबर :

वोटर आईडी से जुड़ी और ज्यादा जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। इनमें 1800111950, 180023311950 और 1950 है।